Last Updated: November 6, 2026

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Amritsar DC ने ब्लैकआउट आदेशों का पालन करने के दिए निर्देश, कहा-उल्लंघन पर होगी सख्त कार्रवाई

May 9, 2025

Amritsar DC ने ब्लैकआउट आदेशों का पालन करने के दिए निर्देश, कहा-उल्लंघन पर होगी सख्त कार्रवाई

पंजाब डेस्क: अमृतसर जिले में आपात स्थिति से निपटने और नागरिकों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के उद्देश्य से, जिला प्रशासन ने रात के समय ब्लैकआउट के सरकारी आदेशों की सख्त पालना सुनिश्चित करने के निर्देश जारी किए हैं। अमृतसर की उपायुक्त (डीसी) साक्षी साहनी ने स्पष्ट किया है कि जिले के सभी व्यावसायिक प्रतिष्ठानों, होटलों और रेस्तरां को रात के समय पूर्ण ब्लैकआउट का पालन करना अनिवार्य है।

डीसी ने कहा कि भारत सरकार और पंजाब सरकार द्वारा जारी दिशा-निर्देशों के अनुसार नागरिक सुरक्षा अधिनियम, 1968 के तहत यह व्यवस्था लागू की गई है ताकि किसी भी संभावित खतरे या आपात स्थिति में नुकसान को टाला जा सके। परंतु हाल ही में यह पाया गया है कि कई प्रतिष्ठान इन आदेशों की अनदेखी कर रहे हैं, जिससे सुरक्षा व्यवस्था पर खतरा उत्पन्न हो सकता है।

इस संबंध में जिला आबकारी एवं कराधान आयुक्त को विशेष रूप से निर्देशित किया गया है कि वे फील्ड स्तर पर निगरानी करें और सुनिश्चित करें कि सभी संबंधित प्रतिष्ठान नियमों का सख्ती से पालन करें। डीसी साहनी ने चेतावनी देते हुए कहा कि जो प्रतिष्ठान इन आदेशों का उल्लंघन करते पाए जाएंगे, उनके खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने आम नागरिकों से भी अपील की है कि वे प्रशासन का सहयोग करें और यदि कहीं भी नियमों का उल्लंघन होता दिखाई दे, तो उसकी सूचना प्रशासन को दें।

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