नेशनल डेस्क: पश्चिम बंगाल स्कूल सेवा आयोग (WBSSE) शिक्षक भर्ती विवाद को लेकर मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने बड़ा ऐलान किया है। उन्होंने कहा कि नई शिक्षक भर्ती की अधिसूचना 31 मई तक जारी की जाएगी। इस भर्ती में सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद नौकरी खो चुके शिक्षकों को आयु सीमा में छूट मिलेगी और उन्हें अनुभव का लाभ भी मिलेगा। ममता बनर्जी ने यह भी स्पष्ट किया कि शिक्षकों की नौकरियों की रक्षा के लिए कानूनी लड़ाई जारी रहेगी, और साथ ही नई भर्ती प्रक्रिया भी शुरू की जाएगी।
सीएम ममता बनर्जी का बयान
ममता बनर्जी ने कहा, “हमने एसएससी फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में समीक्षा याचिका दायर की है। हालांकि, इस समय सुप्रीम कोर्ट में गर्मी की छुट्टियां हैं। हमें सीजेआई के पिछले आदेश का पालन करना जरूरी है। अगर हम इसका पालन नहीं करेंगे, तो यह कोर्ट की अवमानना होगी।” उन्होंने यह भी कहा, “अगर सुप्रीम कोर्ट यह कहता है कि नौकरी गंवाने वाले शिक्षकों को परीक्षा देने की जरूरत नहीं है, तो हम उसका पालन करेंगे। इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने हमें 31 मई तक भर्ती की अधिसूचना जारी करने का आदेश दिया है। इसलिए, हमें यह फैसला लागू करना है।”
सीएम ने यह भी बताया कि नई भर्ती अधिसूचना के लिए 30 मई को विज्ञापन जारी किया जाएगा, जिसमें 24,203 रिक्त पद के लिए आवेदन मंगाए जाएंगे। इसमें कक्षा 9 और 10 के लिए 11,517 पद, ग्रुप सी के लिए 551 पद, और ग्रुप डी के लिए 1000 अतिरिक्त पद सृजित किए गए हैं।
क्या है मामला?
यह मामला 2016 के पश्चिम बंगाल स्कूल सेवा आयोग (WBSSE) भर्ती अभियान से जुड़ा हुआ है, जिसमें 25,753 शिक्षकों और गैर-शिक्षकों को भर्ती किया गया था। लेकिन कलकत्ता उच्च न्यायालय ने 2024 में इसे “दूषित” और “दागी” करार दिया, और सुप्रीम कोर्ट ने इस फैसले को बरकरार रखा। इसके बाद, करीब 26,000 शिक्षक अपनी नौकरियों से हाथ धो बैठे। ये लोग कहते हैं कि उनकी मुश्किलें एसएससी की भर्ती में धोखाधड़ी और निष्पक्ष चयन प्रक्रिया की कमी के कारण पैदा हुईं। इसके खिलाफ शिक्षक 16 मई को बिकाश भवन के बाहर एकत्र हुए और विरोध प्रदर्शन किया। इस दौरान पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच झड़पें हुईं, जिसमें कई शिक्षक घायल हो गए।