मकान खाली करने के मामले में Manisha Gulati को High Court से राहत, 14 सितंबर तक लगी रोक
मकान खाली करने के मामले में Manisha Gulati को High Court से राहत, 14 सितंबर तक लगी रोक
चंडीगढ़ : पंजाब की चेयरपर्सन रही मनीषा गुलाटी को पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट से अंतरिम राहत मिली है। मकान खाली करने के मामले में हाईकोर्ट ने मनीषा गुलाटी को राहत प्रदान की है। आवास खाली करवाने पर हाईकोर्ट ने 14 सितंबर तक रोक लगाई है।
चंडीगढ़ : पंजाब की चेयरपर्सन रही मनीषा गुलाटी को पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट से अंतरिम राहत मिली है। मकान खाली करने के मामले में हाईकोर्ट ने मनीषा गुलाटी को राहत प्रदान की है। आवास खाली करवाने पर हाईकोर्ट ने 14 सितंबर तक रोक लगाई है।