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Private School: निजी स्कूलों के लिए शिक्षा विभाग का फरमान, पंजीयन नहीं कराने वालों पर 1 लाख का लगेगा जुर्माना

पटनाः शिक्षा विभाग ने इ-संबंधन पोर्टल पर पंजीयन नहीं कराने वाले निजी स्कूलों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की तैयारी शुरू कर दी है। मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के तहत निजी स्कूलों का पंजीकरण अनिवार्य है। इस संबंध में जिला शिक्षा कार्यालय ने सभी प्रखंड शिक्षा पदाधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि वे अपने क्षेत्र के ऐसे निजी स्कूलों को चिह्नित करें, जिन्होंने अभी तक पोर्टल पर पंजीयन नहीं कराया है।

भारी जुर्माने का प्रावधान
पंजीयन न कराने वाले निजी स्कूलों को अधिनियम की धारा 18(5) और 19(5) के तहत दोषी माना जाएगा। इन पर एक लाख रुपये का जुर्माना लगाया जाएगा। इसके अलावा, यदि निर्धारित तिथि के बाद भी स्कूल संचालित होते पाए गए, तो प्रतिदिन 10,000 रुपये का अतिरिक्त जुर्माना लगाया जाएगा। शिक्षा विभाग ने स्पष्ट किया है कि बिना स्वीकृति के किसी भी निजी स्कूल का संचालन नहीं किया जा सकता।

पंजीयन की अंतिम तिथि 15 दिसंबर
इ-संबंधन पोर्टल पर निजी स्कूलों के पंजीयन की अंतिम तिथि 15 दिसंबर निर्धारित की गई है। प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी अपने-अपने क्षेत्रों में संचालित सभी निजी स्कूलों को पंजीयन कराने के लिए नोटिस देंगे और उन पर दबाव बनाएंगे। निर्देश का पालन न करने पर संबंधित प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी और निजी स्कूलों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी।

1182 स्कूलों ने कराया पंजीयन
जिला शिक्षा कार्यालय की रिपोर्ट के अनुसार, पटना जिले में हजारों निजी स्कूल संचालित हो रहे हैं, लेकिन अब तक केवल 1182 स्कूलों ने ही इ-संबंधन पोर्टल पर पंजीयन कराया है। इसके अलावा, 195 स्कूलों ने आवेदन किया है, जिनकी जांच चल रही है।

पोर्टल पर दर्ज करनी होगी जानकारी
पंजीयन के दौरान स्कूलों को छात्रों की संख्या, शिक्षकों की योग्यता, उपलब्ध सुविधाएं और कर्मचारियों की जानकारी जैसे विवरण पोर्टल पर दर्ज करने होंगे। वहीं, जिन स्कूलों की पंजीयन अवधि समाप्त हो चुकी है, वे 31 दिसंबर तक नवीनीकरण के लिए आवेदन कर सकते हैं।

जिला कार्यक्रम पदाधिकारी अमृत कुमार ने कहा है कि सभी प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी निजी स्कूलों को पंजीयन के प्रति जागरूक करें। निर्देश का उल्लंघन करने पर सख्त कदम उठाए जाएंगे।

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