-
पटनाः शिक्षा विभाग ने इ-संबंधन पोर्टल पर पंजीयन नहीं कराने वाले निजी स्कूलों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की तैयारी शुरू कर दी है। मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के तहत निजी स्कूलों का पंजीकरण अनिवार्य है। इस संबंध में जिला शिक्षा कार्यालय ने सभी प्रखंड शिक्षा पदाधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि.