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पंजाब पुलिस की अवैध ट्रैवल एजेंसियों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई, 18 ट्रैवल एजेंसियों के खिलाफ FIR

चंडीगढ़। विदेशों में बसने की इच्छा रखने वाले युवाओं की सुरक्षा के लिए अवैध ट्रैवल एजेंटों के खिलाफ कार्रवाई जारी रखते हुए, पंजाब पुलिस के एनआरआई विंग और साइबर क्राइम विंग द्वारा प्रोटेक्टरेट ऑफ इमिग्रानटस, चंडीगढ़ के साथ समन्वय करके राज्य में 18 और ट्रैवल एजेंसियों के खिलाफ सोशल मीडिया पर अवैध तरीके से रोजगार संबंधी विज्ञापन देने के मामले दर्ज किए हैं।

यह कार्रवाई अगस्त 2024 के महीने में 25 अवैध ट्रैवल एजेंसियों के खिलाफ कम से कम 20 एफआईआर दर्ज करने के बाद की गई थी। अब तक दर्ज मामलों में अवैध ट्रैवल एजेंसियों की संख्या 43 तक पहुंच गई है। यह उल्लेखनीय है कि प्रोटेक्टरेट ऑफ इमिग्रानटस ने ऐसी ट्रैवल एजेंसियों द्वारा विदेशी नौकरियों के लिए इंस्टाग्राम और फेसबुक पर दिए जाने वाले विज्ञापनों को गंभीरता से लिया है।

एडीजीपी एनआरआई मामलों के प्रवीण के. सिन्हा ने रविवार को बताया कि ये ट्रैवल एजेंसियां बिना आवश्यक लाइसेंस और अनुमति के इंस्टाग्राम और फेसबुक पर विदेशी नौकरियों के बारे में विज्ञापन दे रही थीं।

उन्होंने आगे बताया कि ऑनलाइन प्लेटफार्मों की जांच की गई, उनके प्रमाणपत्रों की गुप्त रूप से पुष्टि की गई और उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज की गईं। राज्य के विभिन्न एनआरआई थानों में इमिग्रेशन एक्ट की धारा 24/25 के तहत कुल 18 नई एफआईआर दर्ज की गई हैं, जिसमें अमृतसर, एसएएस नगर, लुधियाना और पटियाला जिले शामिल हैं। यह भी उल्लेखनीय है कि दर्ज की गई 18 नई एफआईआर में से सितंबर महीने में 6 और अक्टूबर में 12 एफआईआर दर्ज की गईं।

एडीजीपी ने कहा कि अगस्त और सितंबर 2024 के महीनों में दर्ज की गई 26 एफआईआर में से कुल 34 आरोपियों में से 25 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। उन्होंने कहा कि आगे की जांच जारी है और बाकी आरोपी ट्रैवल एजेंटों को नोटिस भेजे जा रहे हैं।

एडीजीपी प्रवीण सिन्हा ने नागरिकों से सतर्क रहने और ट्रैवल एजेंटों को दस्तावेज और पैसे सौंपने से पहले उनके प्रमाण पत्रों की पुष्टि करने के लिए कहा। उन्होंने सलाह दी कि केवल उन्हीं एजेंसियों से संपर्क किया जाए जिनके पास इमिग्रेशन एक्ट, 1983 के तहत वैध भर्ती एजेंट (आरए) लाइसेंस हो और उक्त एक्ट के तहत जारी एजेंसी के लाइसेंस से संपर्क किया जाए। उन्होंने आगे कहा कि ट्रैवल एजेंटों से संपर्क करते समय उनकी जांच करने के बाद ही उन पर भरोसा किया जाए।

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