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अवैध ट्रैवल एजेंसियों की संख्या हुई 43। ये ट्रैवल एजेंट बिना आवश्यक लाइसेंस के सोशल मीडिया का उपयोग कर विदेशी नौकरियों के लिए युवाओं को लुभा रहे थे: एडीजीपी एनआरआई मामले। एडीजीपी प्रवीण के. सिन्हा ने लोगों को केवल वैध भर्ती एजेंट (आरए) लाइसेंस वाली एजेंसियों से संपर्क करने की सलाह दी।