नेशनल डेस्क : हाल ही में अभिनेता सैफ अली खान पर जानलेवा हमला हुआ था, जिसके बाद वह मंगलवार को अस्पताल से घर वापस लौटे। हालांकि, उनके लिए एक और बुरी खबर सामने आई है। सैफ अली खान के पटौदी परिवार की 15,000 करोड़ रुपये की संपत्ति पर अब सरकार का कब्जा हो सकता है। यह संपत्ति मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में स्थित है।
मध्य प्रदेश HC का फैसला
दरअसल, मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने एक अहम फैसला सुनाते हुए 2015 में इन संपत्तियों पर लगाए गए रोक को हटा दिया है। कोर्ट के इस फैसले के बाद शत्रु संपत्ति अधिनियम, 1968 के तहत इन संपत्तियों के अधिग्रहण का रास्ता साफ हो गया है। इसका मतलब है कि अब सरकार इस संपत्ति को अपने नियंत्रण में ले सकती है।
कौन-कौन सी संपत्तियां हो सकती हैं जब्त?
एक रिपोर्ट के अनुसार, पटौदी परिवार की ऐतिहासिक संपत्तियां भोपाल में स्थित हैं जिनकी अनुमानित कीमत 15,000 करोड़ रुपये है। इनमें से कुछ प्रमुख संपत्तियां हैं:
इन संपत्तियों में से फ्लैग स्टाफ हाउस वह जगह है जहां सैफ अली खान ने अपना बचपन बिताया था।
शत्रु संपत्ति अधिनियम क्या है?
बता दें कि शत्रु संपत्ति अधिनियम के तहत भारत सरकार उन लोगों की संपत्तियों पर दावा कर सकती है जो 1947 में पाकिस्तान चले गए थे। यह मामला भोपाल के आखिरी नवाब हमीदुल्ला खान के परिवार से जुड़ा है। उनके तीन बेटियां थीं, जिनमें से सबसे बड़ी बेटी आबिदा सुल्तान 1950 में पाकिस्तान चली गईं, जबकि दूसरी बेटी साजिदा सुल्ताना भारत में रुकीं और नवाब इफ्तिखार अली खान पटौदी से शादी की। साजिदा सुल्ताना के पोते सैफ अली खान हैं, जिन्हें इन संपत्तियों का हिस्सा विरासत में मिला। लेकिन आबिदा सुल्ताना का पाकिस्तान जाना इस संपत्ति पर शत्रु संपत्ति अधिनियम के तहत सरकार के दावे का कारण बन गया।
कोर्ट में क्या हुआ?
आपको बता दें कि यह विवाद 2014 में शुरू हुआ था, जब शत्रु संपत्ति विभाग ने भोपाल में स्थित पटौदी परिवार की संपत्तियों को शत्रु संपत्ति घोषित करने का नोटिस जारी किया। सैफ अली खान ने 2015 में इस नोटिस को मध्य प्रदेश हाई कोर्ट में चुनौती दी और कोर्ट से रोक (स्टे) प्राप्त किया।
13 दिसंबर 2024 को, मध्य प्रदेश हाई कोर्ट के जस्टिस विवेक अग्रवाल की बेंच ने सैफ अली खान की याचिका खारिज कर दी और उन्हें न्यायाधिकरण के सामने अपील दायर करने के लिए 30 दिन का समय दिया। हालांकि, अब तक सैफ अली खान या उनके परिवार के किसी सदस्य ने इस मामले में कोई कदम नहीं उठाया है।
सैफ अली खान के परिवार के लिए यह एक बड़ी चिंता का विषय बन चुका है। शत्रु संपत्ति अधिनियम के तहत इन संपत्तियों का कब्जा सरकार द्वारा लिया जा सकता है, जिससे पटौदी परिवार को अपनी संपत्ति बचाने के लिए कानूनी रास्ता अपनाना होगा।