Supreme Court refuses Hindenburg case ; नेशनल डेस्क : हिंडनबर्ग मामले में सुप्रीम कोर्ट ने आगे सुनवाई जारी रखने से साफ मना कर दिया है। कोर्ट ने इस मामले में दाखिल याचिका को भी खारिज कर दिया है और याचिकाकर्ताओं से यह पूछा है कि उन पर कितना जुर्माना लगाया जाए। आइए जानते है इस खबर को विस्तार से…
विशाल तिवारी की याचिका का खारिज होना
हिंडनबर्ग मामले में याचिका दाखिल करने वाले विशाल तिवारी की याचिका को सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया। 5 अगस्त 2024 को सुप्रीम कोर्ट रजिस्ट्रार ने उनकी याचिका को लिस्ट करने से भी इनकार कर दिया था।
हिंडनबर्ग रिसर्च का बंद होने का ऐलान
कुछ दिन पहले, अमेरिका स्थित शॉर्ट-सेलर कंपनी हिंडनबर्ग रिसर्च ने अपने बंद होने का ऐलान किया था। इसके संस्थापक नैट एंडरसन ने हिंडनबर्ग की वेबसाइट पर एक नोट लिखकर यह जानकारी दी। उन्होंने कहा कि उन्होंने हिंडनबर्ग रिसर्च को बंद करने का निर्णय लिया है और यह योजना पहले से बनाई गई थी।
नैट एंडरसन का बयान
नैट एंडरसन ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स (पूर्व ट्विटर) पर भी इस फैसले के बारे में बताया। उन्होंने कहा कि पिछले साल के अंत से ही उन्होंने अपने परिवार, दोस्तों और टीम के साथ यह शेयर किया था कि कंपनी को जो विचार लेकर शुरू किया गया था, वे पूरे हो चुके हैं। अब कंपनी को बंद करने का समय आ गया है। एंडरसन ने यह भी साफ किया कि इस फैसले के पीछे कोई व्यक्तिगत समस्या या खतरा नहीं है। यह पहले से तय था कि जो विचार कंपनी लेकर आई थी, उन्हें पूरा करने के बाद इसे बंद कर दिया जाएगा।
हिंडनबर्ग रिसर्च ने जो कार्य किए, वे अब पूरे हो चुके हैं और इस वजह से कंपनी को बंद करने का निर्णय लिया गया है। वहीं, सुप्रीम कोर्ट ने हिंडनबर्ग मामले में आगे की सुनवाई से इनकार कर दिया है और याचिकाकर्ताओं से जुर्माने के बारे में पूछा है।