मुजफ्फरनगर मामले में सुप्रीम कोर्ट ने प्रदेश सरकार को लगाई फटकार

जांच के लिए प्रदेश सरकार को आईपीएस अधिकारी नियुक्त करने को कहा नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने एक शिक्षिका द्वारा छात्र को उसी के सहपाठियों से थप्पड़ मरवाने के मामले में जांच के लिए उत्तर प्रदेश सरकार से आईपीएस अधिकारी नियुक्त करने को कहा है। वहीं, न्यायमूर्ति अभय एस ओका और न्यायमूर्ति पंकज मिथल की.

जांच के लिए प्रदेश सरकार को आईपीएस अधिकारी नियुक्त करने को कहा
नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने एक शिक्षिका द्वारा छात्र को उसी के सहपाठियों से थप्पड़ मरवाने के मामले में जांच के लिए उत्तर प्रदेश सरकार से आईपीएस अधिकारी नियुक्त करने को कहा है। वहीं, न्यायमूर्ति अभय एस ओका और न्यायमूर्ति पंकज मिथल की पीठ ने एक याचिका पर सुनवाई करते हुए यह मौखिक टिप्पणी की, जिसमें स्कूली बच्चों द्वारा अपने शिक्षक के निर्देश पर रोते हुए मुस्लिम छात्र को पीटने की घटना पर चिंता जताई गई थी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि प्रथम दृष्टया यह शिक्षा का अधिकार अधिनियम के प्रावधानों के अनुपालन में उत्तर प्रदेश सरकार की नाकामी है।

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