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Municipal elections : हाई कोर्ट का अहम आदेश, नगर निगम चुनाव प्रक्रिया की वीडियोग्राफी कराए

पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट में विजय कुमार (बीजेपी से) द्वारा एक याचिका दायर की गई। इस याचिका में चुनाव प्रक्रिया की पारदर्शिता और निष्पक्षता सुनिश्चित करने के लिए कोर्ट से निर्देश देने की मांग की गई।

Municipal elections : पंजाब डेस्क । पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट में विजय कुमार (बीजेपी से) द्वारा एक याचिका दायर की गई। इस याचिका में चुनाव प्रक्रिया की पारदर्शिता और निष्पक्षता सुनिश्चित करने के लिए कोर्ट से निर्देश देने की मांग की गई। विजय कुमार की ओर से वकील अंकुश वर्मा ने पेटीशन पेश की। इसमें मुख्य रूप से पटियाला में बीजेपी उम्मीदवारों के नामांकन से संबंधित अनियमितताओं की चिंता जताई गई। आरोप लगाया गया कि बीजेपी के उम्मीदवारों को नामांकन करने से रोका गया था।

पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट का निर्देश

पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट की डिविजन बेंच (DB) ने आज इस याचिका पर सुनवाई की। न्यायमूर्ति सुरेश्वर ठाकुर और कीर्ति सिंह की बेंच ने चुनाव प्रक्रिया की पूरी वीडियोग्राफी कराने का आदेश दिया। इस आदेश का उद्देश्य पारदर्शिता बनाए रखना और चुनाव प्रक्रिया में किसी भी प्रकार की धोखाधड़ी या गड़बड़ी को रोकना है।

पटियाला में शिकायत पर कार्रवाई

इसके अलावा, कोर्ट ने राज्य चुनाव आयोग को निर्देश दिया कि वह पटियाला में दायर की गई शिकायत पर तुरंत कार्रवाई करे। कोर्ट ने यह सुनिश्चित करने के लिए आदेश दिए कि उम्मीदवारों के नामांकन में कोई अनियमितता न हो।

पारदर्शिता को बढ़ावा देने के लिए महत्वपूर्ण कदम

पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट का यह आदेश चुनाव प्रक्रिया की निष्पक्षता और पारदर्शिता को बढ़ावा देने के लिए महत्वपूर्ण कदम है। कोर्ट का मानना है कि पूरी चुनाव प्रक्रिया की वीडियोग्राफी से किसी भी प्रकार की गड़बड़ी या धांधली को रिकार्ड किया जा सकेगा, जिससे चुनाव में विश्वास पैदा होगा। यह आदेश चुनाव प्रक्रिया को और भी अधिक पारदर्शी बनाने की दिशा में एक बड़ा कदम है। अब, हर कोई इस प्रक्रिया को खुलेआम देख सकेगा, और अगर कोई अनियमितता होती है तो उसे भी तुरंत पकड़ने में मदद मिलेगी।

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