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domain was triggered too early. This is usually an indicator for some code in the plugin or theme running too early. Translations should be loaded at the init
action or later. Please see Debugging in WordPress for more information. (This message was added in version 6.7.0.) in /var/www/dainiksaveratimescom/wp-includes/functions.php on line 6114लखनऊ : डबल इंजन सरकार अन्नदाता किसानों के उत्थान के लिए हरसंभव प्रयास कर रही है। पीएम मोदी के मार्गदर्शन व सीएम योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश में किसानों के हित में अनेक कार्य व योजनाएं चलाई जा रही हैं। इसी क्रम में योगी सरकार कृषि यंत्रीकरण की समस्त योजनाओं के अंतर्गत कृषि यंत्र- कृषि रक्षा उपकरण, कस्टम हायरिंग सेंटर, हाईटेक हब फॉर कस्टम हायरिंग, थ्रेसिंग फ्लोर व स्मॉल गोदाम पर अनुदान प्राप्त करने का अवसर किसानों को उपलब्ध करा रही है। इसके आवेदन के लिए किसान 23 अक्टूबर तक बुकिंग कर अवसर का लाभ उठा सकेंगे।
www.agriculture.up.gov.in पर करना होगा आवेदन
कृषि यंत्रों पर अनुदान प्राप्त करने के लिए आवेदन के लिए वेबसाइट www.agriculture.up.gov.in पर जाकर ‘यंत्र पर अनुदान हेतु बुकिंग करें’ लिंक पर क्लिक करना होगा। 10 हजार तक अनुदान वाले समस्त कृषि यंत्रों-कृषि रक्षा उपकरणों के लिए आवेदक कृषि विभाग के पोर्टल पर बुकिंग कर सकेंगे। इसके साथ ही, आवेदक अपने या परिवार के मोबाइल नंबर से ही आवेदन कर सकेंगे। कृषि बिल, बुकिंग की तिथि से 10 दिन के भीतर पोर्टल पर अपलोड करना अनिवार्य होगा। प्रक्रिया के अंतर्गत पोर्टल पर उपलब्ध मोबाइल नंबर पर ओटीपी प्राप्त होगा। निर्धारित अवधि में बिल अपलोड न होने पर बुकिंग निरस्त हो जाएगी।
2500 रुपए देनी होगी बुकिंग धनराशि
10 हजार से एक लाख तक अनुदान के कृषि यंत्रों के लिए बुकिंग के लिए धनराशि 2500 रुपये होगी, जबकि एक लाख से अधिक अनुदान के कृषि यंत्रों के लिए यह राशि पांच हजार रुपये होगी। किसानों को आवेदन के समय ही यंत्रवार निर्धारित बुकिंग धनराशि ऑनलाइन जमा करनी होगी। लक्ष्य अवशेष न रहने व ई-लॉटरी में चयनित न होने वाले किसानों को बुकिंग धनराशि वापस कर दी जाएगी।
23 अक्टूबर तक आवेदन कर सकेंगे किसान
* इच्छुक लाभार्थी/कृषक 23 अक्टूबर तक आवेदन कर सकेंगे। 9 से 23 अक्टूबर तक निर्धारित समयावधि में आवेदन किया जा सकेगा। विभागीय पोर्टल पर लक्ष्य से अधिक आवेदन की दशा में डीएम की अध्यक्षता में गठित जिला स्तरीय कार्यकारी समिति के समक्ष विभागीय पोर्टल पर ई-लॉटरी के माध्यम से ब्लॉकवार लक्ष्यों के सापेक्ष लाभार्थी का चयन किया जायेगा।
* ई-लॉटरी व्यवस्था में लक्ष्य के अनुरूप चयनित किये जाने वाले लाभार्थियों की संख्या के अतिरिक्त लक्ष्य का 50 प्रतिशत तक क्रमवार प्रतीक्षा सूची भी तैयार की जायेगी। लाभार्थियों के चयन/बुकिंग टोकन कन्फर्म होने की तिथि से कृषि यंत्र क्रय कर विभागीय पोर्टल पर क्रय रसीद, यंत्रों की फोटो व सीरियल नंबर तथा संबंधित अभिलेख अपलोड करने के लिए 30 दिन व कस्टम हायरिंग सेंटर, हाईटेक हब फॉर कस्टम हायरिंग व फार्म मशीनरी बैंक के लिए अधिकतम 45 दिन का समय मिलेगा।
* निर्धारित मानक के यंत्रों को upyantratracking.in पर पंजीकृत यंत्र निर्माताओं द्वारा पोर्टल पर अपलोड इन्वेंट्री में से किसी से भी क्रय कर सकेंगे।
* ई-लॉटरी हेतु स्थल, तिथि एवं समय की जानकारी आवेदकों को संबंधित जनपदीय उप कृषि निदेशक द्वारा उपलब्ध कराई जाएगी।