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AGR बकाये पर दूरसंचार कंपनियों को राहत देने के केंद्र के फैसले को रद्द करने की अपील खारिज

नयी दिल्ली: उच्चतम न्यायालय ने दबाव वाले दूरसंचार क्षेत्र को समायोजित सकल राजस्व (एजीआर) का बकाया चुकाने से राहत देने के केंद्र के 15 सितंबर, 2021 के फैसले को रद्द करने की अपील करने वाली एक जनहित याचिका खारिज कर दी है। न्यायालय ने कहा कि ये सभी नीतिगत मामले हैं और इसपर विशेषज्ञों की राय के आधार पर निर्णय लेना चाहिए है। समायोजित सकल राजस्व से संबंधित बकाया के 93,520 करोड़ रुपये का भुगतान करने के लिए जूझ रही दूरसंचार कंपनियों को राहत देते हुए शीर्ष अदालत ने एक सितंबर, 2020 को उन्हें बकाया राशि चुकाने के लिए 10 साल का वक्त दिया था।
 न्यायमूíत बी वी  और उज्‍जवल भुइयां की पीठ ने कहा कि इसमें शक नहीं कि शीर्ष अदालत ने अपने आदेश में दूरसंचार क्षेत्र के संबंध में कुछ निश्चित निर्देश दिए हैं, जो डेटा की खपत में भारी बढ़ोतरी, घर से काम करने, ब्रॉडबैंड और दूरसंचार संपर्क के संबंध में हैं। पीठ ने कहा कि ये सभी नीतिगत मामले हैं, जिन पर विशेषज्ञों की राय और उभरती परिस्थितियों के आधार पर, तथा भारत के लोगों के हित में निर्णय लेने चाहिए।
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