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Ultratech Cement Plant को वायु अधिनियम के तहत Notice जारी

शिमला: हिमाचल प्रदेश राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (एचपीएसपीसीबी) ने सोलन जिला के बागा में स्थित अल्ट्राटेक सीमेंट प्लांट को वायु (रोकथाम और प्रदूषण नियंत्रण) अधिनियम, 1981 के प्रावधानों के उल्लंघन के लिए कारण बताओ नोटिस जारी किए हैं। यह जानकारी बोर्ड के एक प्रवक्ता ने मंगलवार को यहां दी।

उन्होंने कहा कि मैसर्स अल्ट्राटेक सीमेंट प्लांट, बागा की इकाई की पिछले वर्ष स्टैक उत्सर्जन निगरानी की गई थी, और यह पाया गया कि स्टैक उत्सर्जन निगरानी के परिणाम निर्धारित मानकों के अनुरूप नहीं हैं। इसके बाद, एचपीएसपीसीबी के क्षेत्रीय कार्यालय ने पर्यावरण मानकों का अनुपालन सुनिश्चित कर एपीसीडी के सुचारू संचालन के लिए सुधारात्मक उपाय करने के लिए इकाई को नोटिस जारी किया था।

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