बैंक धोखाधड़ी : ED ने गौतम थापर की 78 करोड़ की जमीन कुर्क की

नई दिल्ली: यस बैंक में 466 करोड़ रुपए से अधिक की कथित बैंक ऋण धोखाधड़ी की जांच के तहत व्यवसायी गौतम थापर के स्वामित्व वाली एक कंपनी की 78 करोड़ रुपए से अधिक मूल्य की जमीन कुर्क की गई है। प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने शनिवार को यह जानकारी दी। ईडी ने कहा कि हरियाणा के.

नई दिल्ली: यस बैंक में 466 करोड़ रुपए से अधिक की कथित बैंक ऋण धोखाधड़ी की जांच के तहत व्यवसायी गौतम थापर के स्वामित्व वाली एक कंपनी की 78 करोड़ रुपए से अधिक मूल्य की जमीन कुर्क की गई है। प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने शनिवार को यह जानकारी दी। ईडी ने कहा कि हरियाणा के गुरुग्राम जिले में 52.11 एकड़ जमीन को अस्थायी रूप से कुर्क किया गया है। ये जांच ऑयस्टर बिल्डवेल प्राइवेट लिमिटेड (ओबीपीएल) नामक कंपनी से संबंधित है, जिसमें इसके मालिक गौतम थापर लाभान्वित हुए हैं। प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) द्वारा धनशोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए) की विभिन्न धाराओं के तहत दर्ज मामला थापर, ओबीपीएल और व्यवसायी की अन्य कंपनी अवंता रियल्टी लिमिटेड के खिलाफ सीबीआई की प्राथमिकी से उत्पन्न हुआ है। आरोप है कि उन्होंने 2017 और 2019 के बीच जनता के धन की हेराफेरी के लिए ‘धोखाधड़ी’ और ‘जालसाजी’ की और यस बैंक को 466.51 करोड़ रुपए का नुक्सान पहुंचाया।

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