बिजली का चीनी सामान बेचा…तो दुकानदार को होगी 2 साल की जेल, लगेगा भारी जुर्माना

नई दिल्ली: भारतीय इलेक्ट्रिक मार्केट में चाइनीज प्रोडक्ट्स की भरमार है। इस पर रोक लगाने के लिए सरकार ने सख्त नियम बनाया है। बिजली के सामान के लिए अनिवार्य गुणवत्ता मानदंड जारी किए हैं।

भारतीय मानक ब्यूरो (BIS) का चिह्न अब अनिवार्य कर दिया गया है। कोई दुकानदार अगर घटिया सामान बेचता पाया गया तो सजा मिलेगी। यह सजा 2 साल की जेल या 2 लाख रुपये का जुर्माना हो सकता है।

इसके लिए छोटे उद्योगों को 9 महीने का अतिरिक्त समय दिया गया है। सूक्ष्म उद्यमों को 12 महीने का अतिरिक्त समय देने की बात है। इससे ग्राहकों को सुरक्षा मिलेगी और इकॉनमी को तेजी मिलेगी।

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