नई दिल्ली: आयकर विभाग ने ब्याज की अस्वीकृति से संबंधित नियम के उल्लंघन के लिए टाटा कैमिकल्स पर 103.63 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया है। टाटा कैमिकल्स ने कहा कि उसे आयकर विभाग के नैशनल फेसलैस असेसमैंट सैंटर से एक आदेश मिला है,
जिसमें धारा 36 (1) के तहत ब्याज की अस्वीकृति के लिए आयकर अधिनियम की धारा 270 ए (3) के तहत 103.63 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया गया है। टाटा समूह की कंपनी ने कहा कि मामले के गुण-दोष, प्रचलित कानून और वकील की सलाह के आधार पर वह इस आदेश के खिलाफ नैशनल फेसलैस अपील सैंटर के समक्ष अपील करने की योजना बना रही है।