NCLT ने ऋण शोधन मामले में दायर याचिका पर SpiceJet को नोटिस जारी किया

नयी दिल्ली: राष्ट्रीय कंपनी विधि न्यायाधिकरण (एनसीएलटी) ने सोमवार को विमान पट्टे पर देने वाली कंपनी की याचिका पर स्पाइसजेट को नोटिस जारी किया। याचिका में विमानन सेवा देने वाली कंपनी के खिलाफ ऋण शोधन कार्यवाही शुरू करने का आग्रह किया गया है। एनसीएलटी के अध्यक्ष रामंिलगम सुधाकर की अध्यक्षता वाली दो सदस्यीय प्रधान पीठ.

नयी दिल्ली: राष्ट्रीय कंपनी विधि न्यायाधिकरण (एनसीएलटी) ने सोमवार को विमान पट्टे पर देने वाली कंपनी की याचिका पर स्पाइसजेट को नोटिस जारी किया। याचिका में विमानन सेवा देने वाली कंपनी के खिलाफ ऋण शोधन कार्यवाही शुरू करने का आग्रह किया गया है। एनसीएलटी के अध्यक्ष रामंिलगम सुधाकर की अध्यक्षता वाली दो सदस्यीय प्रधान पीठ ने एयरकैसल (आयरलैंड) लि. की याचिका पर स्पाइसजेट को नोटिस जारी किया और इसपर अगली सुनवाई के लिये 17 मई की तारीख तय की। स्पाइसजेट के प्रवक्ता ने कहा कि एयरकैसल के मुद्दे पर सामान्य स्थिति में नोटिस जारी किया गया है। उन्होंने कहा, ‘‘स्पाइसजेट के खिलाफ कोई प्रतिकूल टिप्पणी नहीं की गयी है।

न्यायाधिकरण ने इस बात पर गौर किया कि दोनों पक्ष मामले के निपटान को लेकर बातचीत कर रहे हैं।’’ यह मामला ऐसे समय सामने आया है जब संकट से गुजर रही गो फर्स्ट ने स्वैच्छिक रूप से ऋण शोधन समाधान प्रक्रिया के तहत आवेदन किया है। एयरकैसल ने 28 अप्रैल को स्पाइसजेट के खिलाफ याचिका दायर की थी। पिछले हफ्ते स्पाइसजेट ने कहा था कि एयरलाइन के बेड़े में एयरकैसल का कोई विमान नहीं है और याचिका दायर करने से उसका परिचालन प्रभावित नहीं होगा। एनसीएलटी की वेबसाइट के अनुसार, स्पाइसजेट के खिलाफ दिवाला समाधान कार्यवाही के अंतर्गत दो और याचिकाएं उसके समक्ष लंबित हैं। विलिस लीज फाइनेंस कॉरपोरेशन ने 12 अप्रैल को और एकड़्स बिल्डवेल प्राइवेट लिमिटेड ने चार फरवरी को याचिका दायर की थी।

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