पुराने IT hardware सामानों को SEZ से DTA में स्थानांतरित करने के लिए पाबंदियों में ढील

नई दिल्ली: सरकार ने विशेष आर्थिक क्षेत्रों (एसईजैड) में किसी कंपनी द्वारा लैपटॉप और डैस्कटॉप जैसे पुराने आईटी हार्डवेयर सामानों को घरेलू शुल्क क्षेत्रों स्थानांतरित करने से जुड़ी पाबंदियों में ढील दी है।

सीमा शुल्क कानूनों के लिए एसईजैड को विदेशी क्षेत्र माना जाता है और इन क्षेत्रों से घरेलू शुल्क क्षेत्र (डीटीए) या घरेलू बाजार में सामान लाना आयात के समान है। आमतौर पर डीटीए की एक कंपनी को एसईजैड से इन सामानों के आयात के लिए लाइसैंस की आवश्यकता होती है।

इन पाबंदियों में ढील देते हुए विदेश व्यापार महानिदेशालय (डीजीएफटी) ने एक अधिसूचना में कहा कि पुराने आईटी हार्डवेयर सामानों (लैपटॉप, डैस्कटॉप, मॉनिटर, प्रिंटर) को किसी कंपनी द्वारा अतिरिक्त इस्तेमाल के लिए लाइसैंस के बिना एसईजैड से डीटीए में स्थानांतरित किया जा सकता है, लेकिन केवल डीटीए संचालन में इसका इस्तेमाल किया जाए।

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