सुप्रीम कोर्ट दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की दिल्ली उत्पाद शुल्क नीति मामले के संबंध में प्रवर्तन निदेशालय (ED) द्वारा उनके खिलाफ दर्ज किए गए मनी लॉन्ड्रिंग मामले में अंतरिम जमानत पर आज आदेश पारित किया हैं।
पीठ ने यह भी पूछा कि मामले में गवाहों और आरोपियों से सीधे प्रासंगिक सवाल क्यों नहीं पूछे गए। ईडी की ओर से पक्ष रख रहे अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल एसवी राजू ने कहा कि शुरुआत में केजरीवाल मामले की जांच के केंद्र में नहीं थे और उनकी भूमिका बाद में स्पष्ट हुई।
यह आरोप उन्होंने पीएमओ और दिल्ली के एलजी पर लगाया है। आप नेता संजय सिंह ने पत्र में लिखा कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी, नम्र निवेदन के साथ आपको अवगत कराना चाहता हूं कि पिछले कुछ दिनों से दिल्ली के चुने हुए मुख्यमंत्री के साथ जो कुछ हो रहा है, वो अत्यधिक दु:खद है।