Big Breaking : Excise Policy Case : CM Kejriwal को SC से मिली बड़ी राहत, 1 जून तक मिली अंतरिम जमानत

सुप्रीम कोर्ट दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की दिल्ली उत्पाद शुल्क नीति मामले के संबंध में प्रवर्तन निदेशालय (ED) द्वारा उनके खिलाफ दर्ज किए गए मनी लॉन्ड्रिंग मामले में अंतरिम जमानत पर आज आदेश पारित किया हैं।

नई दिल्ली : सुप्रीम कोर्ट दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल काे बड़ी राहत देते हुए 1 जून तक अंतरिम जमानत दे दी हैं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि 2 जून काे अरविंद केजरीवाल काे सरेंडर करना हाेगा। इसी के साथ चुनाव प्रचार पर काेई पंबंधी नहीं हाेगी। सुप्रीम कोर्ट दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की दिल्ली उत्पाद शुल्क नीति मामले के संबंध में प्रवर्तन निदेशालय (ED) द्वारा उनके खिलाफ दर्ज किए गए मनी लॉन्ड्रिंग मामले में अंतरिम जमानत पर आज आदेश पारित किया हैं।

न्यायमूर्ति संजीव खन्ना और न्यायमूर्ति दीपांकर दत्ता की पीठ ने कहा कि कथित आबकारी नीति घोटाले से जुड़े धनशोधन मामले में गिरफ्तार केजरीवाल को दो जून को आत्मसमर्पण करना होगा और जेल वापस जाना होगा। पीठ ने केजरीवाल के वकील अभिषेक सिंघवी के इस अनुरोध को स्वीकार नहीं किया कि उन्हें चार जून को होने वाली मतगणना के एक दिन बाद पांच जून तक अंतरिम जमानत दी जाए।

प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने चुनाव प्रचार के आधार पर केजरीवाल को अंतरिम जमानत दिए जाने का विरोध करते हुए न्यायालय में कहा कि ऐसा कोई पूर्व उदाहरण नहीं है। न्यायालय ने कहा कि केजरीवाल को 21 दिन के लिए अंतरिम जमानत देने से कोई खास फर्क नहीं पड़ेगा। शीर्ष अदालत मामले में केजरीवाल की गिरफ्तारी को बरकरार रखने के दिल्ली उच्च न्यायालय के पिछले महीने के फैसले को चुनौती देने वाली उनकी याचिका पर सुनवाई कर रही थी।

सीएम केजरीवाल को अंतरिम जमानत मिलने के बाद आप के कार्यालय में जश्न का माहौल

उच्चतम न्यायालय द्वारा दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को एक जून तक अंतरिम जमानत दिए जाने के बाद यहां स्थित आम आदमी पार्टी (आप) के कार्यालय में जश्न मनाया गया। खुशी से लबरेज कार्यकर्ताओं ने नृत्य किया और जेल के ताले टूट गए, केजरीवाल जी छूट गए जैसे नारे लगाए। शीर्ष अदालत ने शुक्रवार को केजरीवाल को बड़ी राहत देते हुए लोकसभा चुनाव में प्रचार करने के लिए अंतरिम जमानत दे दी।

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