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Delhi Pollution: दिल्ली में जानलेवा हुआ प्रदूषण, Delhi-NCR में वायु गुणवत्ता ‘बहुत खराब’ श्रेणी में की गई दर्ज

November 22, 2024

Delhi Pollution: दिल्ली में जानलेवा हुआ प्रदूषण, Delhi-NCR में वायु गुणवत्ता ‘बहुत खराब’ श्रेणी में की गई दर्ज

Delhi Pollution: शुक्रवार की सुबह, दिल्ली-एनसीआर में वायु गुणवत्ता ‘बहुत खराब’ श्रेणी में दर्ज की गई, जिसमें क्षेत्र में धुंध की एक स्पष्ट परत देखी गई। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (CPCB) ने सुबह 7:15 बजे तक दिल्ली में औसत वायु गुणवत्ता सूचकांक (AQI) 371 दर्ज किया। अन्य एनसीआर क्षेत्रों में AQI का स्तर इस प्रकार रहा: फरीदाबाद में 263, गुरुग्राम में 281, गाजियाबाद में 274, ग्रेटर नोएडा में 234 और नोएडा में 272।

दिल्ली के भीतर सात स्थानों पर, AQI का स्तर 400 से अधिक रहा, जिसमें आनंद विहार में 410, बवाना में 411, जहांगीरपुरी में 426, मुंडका में 402, नेहरू नगर में 410, शादीपुर में 402 और वजीरपुर में 413 रीडिंग दर्ज की गई, जो गंभीर प्रदूषण का संकेत है। शहर के कई अन्य हिस्से भी ‘बहुत खराब’ श्रेणी में आ गए, जिनमें अलीपुर में 389, अशोक विहार में 395 और चांदनी चौक में 369 शामिल हैं। सीपीसीबी के दिशा-निर्देशों के अनुसार, 200-300 के एक्यूआई को “खराब”, 301-400 को “बहुत खराब” और 401 से ऊपर के स्तर को विशिष्ट श्रेणी के आधार पर “गंभीर” या “गंभीर प्लस” के रूप में वर्गीकृत किया जाता है।

प्रदूषण संकट के जवाब में, नई दिल्ली नगर निगम (एनडीएमसी) ने रात भर सफाई और सड़क की सफाई के प्रयास शुरू किए। गंभीर प्रदूषण की अवधि के बाद, वायु गुणवत्ता में थोड़ा सुधार हुआ और यह ‘बहुत खराब’ स्तर पर पहुंच गई, हालांकि कई क्षेत्रों में अभी भी गंभीर एक्यूआई रीडिंग दर्ज की गई।

प्रदूषण से निपटने के लिए, केंद्र सरकार ने केंद्रीय कार्मिक मंत्रालय की सलाह के अनुसार अपने कर्मचारियों के लिए अलग-अलग कार्य घंटे शुरू किए हैं। कर्मचारियों को कारपूल करने और वाहनों से होने वाले उत्सर्जन को कम करने के लिए सार्वजनिक परिवहन का उपयोग करने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है। अब कार्य घंटे सुबह 9 बजे से शाम 5:30 बजे तक होंगे। या सुबह 10 बजे से शाम 6:30 बजे तक।

प्रदूषण की मौजूदा समस्या को देखते हुए, वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग (CAQM) ने ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान (GRAP) को अपडेट किया है, जिसमें सख्त उपाय लागू किए गए हैं। संशोधित नियमों के तहत, GRAP चरण 3 के दौरान कक्षा 5 तक के छात्रों के लिए शारीरिक कक्षाएं निलंबित कर दी गई हैं, जबकि चरण 4 के तहत कक्षा 12 तक की कक्षाएं रोक दी गई हैं। इसके अतिरिक्त, राज्यों को यातायात की भीड़ और उत्सर्जन को कम करने के लिए सार्वजनिक कार्यालयों के लिए अलग-अलग समय अपनाने की आवश्यकता है, जिसमें व्यक्तियों को वायु गुणवत्ता खतरनाक होने पर बाहर मास्क पहनने की सलाह दी गई है।

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