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आबकारी नीति मामला: ED द्वारा इस नेता को दिल्ली की अदालत में किया गया पेश, अपनी गिरफ्तारी को बताया “अवैध”

नई दिल्ली: प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) भारत राष्ट्र समिति (बीआरएस) की नेता के. कविता को शनिवार दोपहर अदालत में पेश कर सकता है ताकि रद्द हो चुकी दिल्ली की आबकारी नीति 2021-22 में कथित अनिमयितता से जुड़े धन शोधन मामले में हिरासत में लेकर उनसे पूछताछ की जा सके। अधिकारियों ने यह जानकारी दी। बीआरएस प्रमुख और तेलंगाना के पूर्व मुख्यमंत्री चंद्रशेखर राव की बेटी एवं विधान परिषद सदस्य कविता को शुक्रवार को हैदराबाद से गिरफ्तार किया गया था और देर रात दिल्ली लाया गया था।

चिकित्सकों की एक टीम को सुबह के समय मध्य दिल्ली में स्थित संघीय एजेंसी के कार्यालय में प्रवेश करते देखा गया, जहां कविता को उनकी गिरफ्तारी के बाद रखा गया है। समझा जाता है कि राजनीतिक नेता की बुनियादी चिकित्सा जांच करने के लिए ईडी ने अस्पताल से चिकित्सकों को बुलाया था। उन्हें दोपहर में अदालत में पेश किया जा सकता है। ईडी अदालत से उनकी 10 दिन की हिरासत मांग सकती है। वहीं बचाव पक्ष ने शुक्रवार की ईडी कार्रवाई को अवैध बताया है क्योंकि इस मामले में कोई दंडात्मक कार्रवाई नहीं करने की उनकी याचिका उच्चतम न्यायालय में लंबित है और 19 मार्च के लिए सूचीबद्ध है।

प्रक्रिया के अनुसार, एजेंसी अदालत में पेश किए जाने वाले हिरासत कागजात तैयार करने से पहले गिरफ्तार व्यक्ति से संक्षिप्त पूछताछ भी करती है। इस बीच एपीजे अब्दुल कलाम रोड पर ईडी कार्यालय के आसपास सुरक्षा कड़ी कर दी गई है और भारत-तिब्बत सीमा पुलिस (आईटीबीपी) और दिल्ली पुलिस र्किमयों को तैनात किया गया है। साथ में अतिरिक्त बेरिकेड भी लगाए गए हैं।

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