Last Updated: September 22, 2026

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Satya Niketan building: कोर्ट ने हरिराम गुप्ता को ज़मानत देने से किया इनकार; गंभीरता और 7 मौतों का कारण बताया

September 22, 2026

Satya Niketan building: कोर्ट ने हरिराम गुप्ता को ज़मानत देने से किया इनकार;  गंभीरता और 7 मौतों का कारण बताया

नई दिल्ली [भारत]: दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट ने हाल ही में हरिराम गुप्ता की ज़मानत अर्जी खारिज कर दी है। हरिराम गुप्ता उस बिल्डिंग की मालिक उर्मिला गुप्ता के पति हैं जो 6 सितंबर को दिल्ली के सत्य निकेतन में गिरी थी। इस बिल्डिंग में सात लोगों की मौत हो गई थी और कई दूसरे घायल हो गए थे।

कोर्ट ने कहा कि जांच अभी शुरुआती स्टेज में है, चार्जशीट अभी तक फाइल नहीं हुई है, और एक पीड़ित की हालत अभी भी क्रिटिकल बताई जा रही है। कोर्ट ने कहा, “इस स्टेज पर इतना कहना काफी है कि जांच चल रही है और शुरुआती स्टेज में है। ऐसे में यह वह स्टेज नहीं है जब ज़मानत दी जाए।”

एडिशनल सेशंस जज (ASJ) SPS लालर ने बचाव पक्ष के वकील और पब्लिक प्रॉसिक्यूटर की दलीलों पर गौर करने के बाद हरि राम गुप्ता की तरफ से दी गई ज़मानत अर्जी खारिज कर दी।

कोर्ट ने कहा, “त्रासदी कितनी बड़ी है, सात मौतें हुई हैं, कई लोग घायल हुए हैं, और एक पीड़ित की हालत अभी भी गंभीर बताई जा रही है, और इस बात को भी ध्यान में रखते हुए कि आवेदक मालिक का पति है, कि जगह के बिजली कनेक्शन उसके नाम पर हैं, और अब तक जिन गवाहों से पूछताछ की गई है, उन्होंने साइट पर काम में उसके शामिल होने की बात कही है; इस बात को भी ध्यान में रखते हुए कि प्रॉपर्टी से महीने का अच्छा-खासा किराया मिल रहा था, जबकि उसके रखरखाव के सवाल की जांच होनी बाकी है; और इस बात को भी ध्यान में रखते हुए कि जांच शुरुआती स्टेज में है और चार्जशीट अभी फाइल नहीं हुई है, इस कोर्ट का मानना ​​है कि इस स्टेज पर रेगुलर बेल देने का यह सही मामला नहीं है।”

स्पेशल जज लालेर ने 18 सितंबर को आदेश दिया, “इसलिए, एप्लीकेशन खारिज की जाती है।” हालांकि, कोर्ट ने संबंधित जेल सुपरिटेंडेंट को यह पक्का करने का निर्देश दिया कि आवेदक को बिना देर किए, सलाह के अनुसार सभी बताई गई दवाएं दी जाएं।

कोर्ट ने बेल अर्जी खारिज करते हुए कहा, “जांच के दौरान इकट्ठा की गई जानकारी कोर्ट को इस बात के लिए राज़ी नहीं करती कि मौजूदा आवेदक को ऐसा व्यक्ति माना जाए जो जगह से इतना दूर है कि उसे रेगुलर बेल दी जा सके।”

कोर्ट ने जांच के कागज़ों का भी ज़िक्र किया, जिनसे पता चलता है कि अब तक जिन गवाहों से पूछताछ की गई है, उन्होंने आवेदक के उस काम में शामिल होने की बात कही है जो जगह पर हो रहा था।

कोर्ट ने यह भी कहा कि बचाव पक्ष का यह कहना कि काम सिर्फ़ ग्राउंड फ़्लोर को समतल करना था, कंस्ट्रक्शन नहीं, जांच के दौरान और अगर ज़रूरी हुआ तो ट्रायल में जांचा जाएगा।

आरोपी की तरफ़ से कहा गया कि वह एक सुपर-सीनियर नागरिक है, लगभग 81-82 साल का है, इंडियन एयर फ़ोर्स का रिटायर्ड सार्जेंट है जिसने 1981 में नौकरी छोड़ दी थी। उसका कोई पिछला क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं है।

आगे कहा गया कि वह टाइप-2 डायबिटीज़ मेलिटस और ग्लिप्टिन-इंड्यूस्ड बुलस पेम्फिगॉइड से पीड़ित है, जिसके लिए उसे स्टेरॉयड सहित रेगुलर दवा की ज़रूरत होती है।

दूसरी तरफ, एडिशनल पब्लिक प्रॉसिक्यूटर (APP) ने एप्लीकेशन का विरोध करते हुए कहा कि जांच अभी शुरुआती स्टेज में है; बिल्डिंग के संबंध में परिवार के सदस्यों की भूमिका, इसे घनी आबादी वाले पेइंग-गेस्ट हाउस के तौर पर इस्तेमाल करना, और साइट पर हो रहे काम की अभी भी जांच की जा रही है।

APP ने यह भी बताया कि आरोपी मालिक का पति है; जगह के बिजली कनेक्शन उसके नाम पर हैं; और अब तक जिन गवाहों से पूछताछ हुई है, उन्होंने जगह के काम में उसके शामिल होने की बात कही है।

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