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The Kerala Story 2 के मेकर्स को बड़ी राहत, हाई कोर्ट ने हटाई फिल्म पर लगी रोक

The Kerala Story 2

The Kerala Story 2

एंटरटेनमेंट डेस्क: शुक्रवार को Kerala High Court ने फिल्म The Kerala Story 2 के निर्माताओं को बड़ी राहत दी। इससे पहले हाईकोर्ट की सिंगल जज बेंच ने फिल्म की रिलीज पर 15 दिनों की अंतरिम रोक लगा दी थी। यह आदेश जस्टिस Bechu Kurian Thomas ने दिया था। हालांकि शुक्रवार को मामले की सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट की डिवीजन बेंच ने इस रोक को हटा दिया। यह फैसला जस्टिस S A Dharmadhikari और जस्टिस P V Balakrishnan की बेंच ने सुनाया। कोर्ट के इस आदेश के बाद अब फिल्म के मेकर्स अपनी फिल्म को सिनेमाघरों में रिलीज कर सकते हैं।

पहले क्यों लगी थी रोक?

फिल्म ‘द केरल स्टोरी 2’ पहले से ही विवादों में घिरी हुई थी। कुछ याचिकाओं में फिल्म को सर्टिफिकेट देने के फैसले को चुनौती दी गई थी। याचिकाकर्ताओं का कहना था कि फिल्म में केरल राज्य को गलत तरीके से दिखाया गया है, जिससे कानून-व्यवस्था की स्थिति बिगड़ सकती है। इसी आधार पर सिंगल जज बेंच ने फिल्म की रिलीज पर 15 दिन की रोक लगा दी थी। बाद में डिवीजन बेंच ने सिंगल जज का आदेश पलटते हुए सेंसर बोर्ड को फिल्म दोबारा देखने का निर्देश दिया। इस बीच फिल्म की रिलीज को लेकर असमंजस की स्थिति बनी रही। खबरें यह भी सामने आईं कि कुछ सिनेमाघरों में एडवांस बुकिंग के टिकट के पैसे वापस किए जा रहे थे। इसी कारण याचिकाकर्ता ने अवमानना याचिका दायर करने से इनकार कर दिया।

क्या है पूरा विवाद?

हाईकोर्ट में दायर याचिकाओं में कहा गया था कि फिल्म को Central Board of Film Certification (CBFC) द्वारा दिया गया सर्टिफिकेट सही तरीके से नहीं दिया गया। याचिकाकर्ताओं का आरोप था कि फिल्म का टाइटल और प्रमोशनल सामग्री केरल की छवि को नुकसान पहुंचा सकती है। उनका कहना था कि फिल्म की थीम सामाजिक सौहार्द बिगाड़ सकती है और इससे प्रदेश में तनाव की स्थिति पैदा हो सकती है। एक याचिका में तो फिल्म के नाम से ‘केरल’ शब्द हटाने की भी मांग की गई थी। हालांकि अब डिवीजन बेंच ने फिल्म पर लगी रोक हटा दी है, जिससे इसका रास्ता साफ हो गया है। फिल्म 27 फरवरी को रिलीज होने वाली थी, लेकिन कोर्ट केस के कारण यह तय तारीख पर सिनेमाघरों में नहीं आ सकी।

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