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उच्चतम न्यायालय द्वारा धोखाधड़ी मामले में श्रेयस तलपड़े और आलोक नाथ को राहत

नई दिल्ली: उच्चतम न्यायालय ने एक संस्था से जुड़े धोखाधड़ी और विश्वासघात के मामले में जांच पूरी होने तक अभिनेता श्रेयस तलपड़े और आलोक नाथ को गिरफ्तारी से अंतरिम सुरक्षा प्रदान की है। यह आदेश न्यायमूर्ति बी. वी. नागरत्न और न्यायमूर्ति आर. महादेवन की पीठ ने दिया। सुनवाई के दौरान श्रेयस तलपड़े के वकील ने कहा कि अभिनेता को कंपनी के एक वार्षिक कार्यक्रम में केवल अतिथि के रूप में बुलाया गया था और उन्होंने इससे कोई आर्थिक लाभ नहीं लिया।

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वहीं, आलोक नाथ के वकील ने बताया कि अभिनेता किसी कार्यक्रम में शामिल नहीं हुए थे और उनकी तस्वीर करीब 10 साल पुरानी है, जिसका इस्तेमाल किया गया। अदालत ने कहा कि यदि कोई अभिनेता या खिलाड़ी किसी कंपनी का प्रचार करता है और बाद में कंपनी के खिलाफ आपराधिक मामला सामने आता है, तो यह जांच का विषय है कि उनकी भूमिका क्या थी। सुप्रीम कोर्ट ने तलपड़े की याचिका पर सुनवाई करते हुए जांच पूरी होने तक गिरफ्तारी से सुरक्षा का आदेश जारी रखा।

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