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Theatre Stampede Case : 3 जनवरी को Allu Arjun की जमानत याचिका पर आएंगा फैसला

Theatre Stampede Case : तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद के संध्या थिएटर में भगदड़ मामले में अभिनेता अल्लू अर्जुन की नियमित जमानत याचिका पर नामपल्ली कोर्ट 3 जनवरी को अपना फैसला सुनाएगा। सोमवार को कोर्ट ने याचिकाकर्ता की दलीलें और पुलिस द्वारा दायर जवाबी दलीलें सुनीं। दोनों पक्षों को सुनने के बाद कोर्ट ने अपना फैसला.

Theatre Stampede Case : तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद के संध्या थिएटर में भगदड़ मामले में अभिनेता अल्लू अर्जुन की नियमित जमानत याचिका पर नामपल्ली कोर्ट 3 जनवरी को अपना फैसला सुनाएगा। सोमवार को कोर्ट ने याचिकाकर्ता की दलीलें और पुलिस द्वारा दायर जवाबी दलीलें सुनीं। दोनों पक्षों को सुनने के बाद कोर्ट ने अपना फैसला सुरक्षित रख लिया। कोर्ट ने 27 दिसंबर को याचिका पर सुनवाई की थी। चूंकि पुलिस ने जमानत याचिका पर जवाबी दलीलें दाखिल करने के लिए समय मांगा था, इसलिए कोर्ट ने सुनवाई 30 दिसंबर तक के लिए स्थगित कर दी थी।

गत 13 दिसंबर को चार सप्ताह के लिए अंतरिम जमानत देते हुए हाई कोर्ट ने अल्लू अर्जुन से नियमित जमानत के लिए ट्रायल कोर्ट जाने को कहा था। अल्लू अर्जुन को 4 दिसंबर को संध्या थिएटर में ‘पुष्पा 2: द रूल’ के प्रीमियर शो के दौरान हुई भगदड़ के सिलसिले में दर्ज मामले में 13 दिसंबर को गिरफ्तार किया गया था, जिसमें एक महिला की मौत हो गई थी। अभिनेता को नामपल्ली कोर्ट में पेश किया गया था, जहां से उन्हें 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया।

उनके वकीलों ने हाई कोर्ट में अपील की, जहां से उन्हें उसी दिन अंतरिम जमानत मिल गई थी। मामले में आरोपी नंबर 11 के तौर पर नामित अभिनेता को अगले दिन चंचलगुडा जेल से रिहा कर दिया गया था। चूंकि 14 दिन की न्यायिक हिरासत अवधि 27 दिसंबर को समाप्त हो गई थी, इसलिए अभिनेता को आगे के लिए कोर्ट में पेश होना पड़ा। कोर्ट से अनुमति मिलने के बाद अभिनेता वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पेश हुए थे।

भगदड़ के अगले दिन पुलिस ने थिएटर प्रबंधन, अल्लू अर्जुन और उनकी टीम पर गैर-इरादतन हत्या का मामला दर्ज किया था। पुलिस ने जांच के तहत 24 दिसंबर को अल्लू अर्जुन से पूछताछ की। घटना के सीसीटीवी फुटेज को कलेक्ट करके पुलिस ने 10 मिनट के तैयार वीडियो के आधार पर चिक्कड़पल्ली थाने में उनसे तीन घंटे से ज्यादा समय तक पूछताछ की थी।

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