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चीन सीमांत स्वास्थ्य और संगरोध कानून में संशोधन करेगा

December 25, 2023

चीन सीमांत स्वास्थ्य और संगरोध कानून में संशोधन करेगा

सीमांत स्वास्थ्य और संगरोध कानून का संशोधित मसौदा 25 दिसंबर को चीन के कानून निर्माण विभाग यानी राष्ट्रीय जन प्रतिनिधि सभा की स्थाई समिति में समीक्षा के लिए पेश किया गया।
ममौदे में कोविड-19 महामारी की रोकथाम के अनुभवों और कदमों का सारांश किया गया और आपातकालीन प्रतिक्रिया के बारे में अध्याय जोड़ा गया। इसमें विदेशों या देश में संक्रामक रोग के प्रकोप और फैलने के समय बंदरगाह पर उठाए जाने वाले आपातकालीन उपाय को स्पष्ट रूप से निर्धारित किया गया।
मसौदे में कहा गया है कि जब संक्रामक रोग फैलता है, तब राजकीय कस्टम ब्यूरो और राज्य परिषद के संबंधित विभाग राज्य परिषद की मंजूरी पर विदेशों से आने वाले लोगों के लिए केंद्रीकृत नमूना परीक्षण और चिकित्सा अवलोकन करेंगे, प्रवेश और निकास बंदरगाह निर्धारित करेंगे, अस्थाई रूप से पोर्ट को बंद करेंगे या कुछ पोर्ट फ़ंक्शंस स्थगित करेंगे, संबंधित राष्ट्रीय सीमा को अस्थाई रूप से बंद करेंगे और विशिष्ट वस्तुओं व चीजों के प्रवेश और निकास पर प्रतिबंध करेंगे। राज्य परिषद की मंजूरी पर संबंधित विभाग विमानों की संख्या कम करने और यात्रियों की संख्या को सीमित करने आदि कदम उठाएंगे। मसौदे में कहा गया है कि उक्त आपातकालीन कदम उठाने से पहले सार्वजनिक करने की आवश्यकता है और वस्तुगत स्थिति के अनुसार उपायों को समायोजित किया जाएगा या हटाया जाएगा।
गौरतलब है कि चीन का सीमांत स्वास्थ्य और संगरोध कानून वर्ष 1987 में लागू हुआ और वर्ष 2007, 2009 व 2018 में इसमें संशोधन किया गया था।
(साभार- चाइना मीडिया ग्रुप, पेइचिंग)

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