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9 साल की अनिवार्य शिक्षा नागरिकों के शिक्षा के अधिकार की देती है गारंटी

April 10, 2023

9 साल की अनिवार्य शिक्षा नागरिकों के शिक्षा के अधिकार की देती है गारंटी

शिक्षा एक देश की नींव होती है। शिक्षा राष्ट्रीय कायाकल्प और सामाजिक प्रगति की एक महत्वपूर्ण आधारशिला है। विभिन्न देशों में शिक्षा के लिए अलग-अलग व्यवस्थाएं हैं, विशेष रूप से प्राथमिक और माध्यमिक शिक्षा। उनमें से, चीन नौ साल की अनिवार्य शिक्षा प्रणाली को लागू करता है।

चीन ने 12 अप्रैल 1986 को “चीन लोक गणराज्य का अनिवार्य शिक्षा कानून” प्रख्यापित किया, जिसने पहली बार कानूनी रूप से मुफ्त अनिवार्य शिक्षा व्यवस्था निर्धारित की। नौ साल की अनिवार्य शिक्षा चीन में समान रूप से लागू की गई एक शिक्षा प्रणाली है। सभी स्कूली बच्चों और किशोरों को अनिवार्य शिक्षा प्राप्त करने के अधिकार का आनंद लेना चाहिए। यह एक सार्वजनिक कल्याण उपक्रम है जिसकी गारंटी सरकार को लेनी होती है।

चीन में नौ साल की अनिवार्य शिक्षा लागू करने का कारण यह है कि उस समय चीनी नागरिकों के पढ़ने व लिखने का स्तर अपेक्षाकृत पिछड़ा हुआ था, और बड़ी संख्या में निरक्षर और अर्ध-साक्षर लोग थे। दूसरी ओर, चीन एक विकासशील देश है जो समाजवाद के प्राथमिक चरण में है और आने वाले लंबे समय तक रहेगा। इस बुनियादी राष्ट्रीय स्थिति के आधार पर अर्थव्यवस्था का विकास, विज्ञान और प्रौद्योगिकी का विकास और शिक्षा का विकास आवश्यक है। उनमें से, केवल शिक्षा का विकास ही वैज्ञानिक और तकनीकी प्रगति ला सकता है, और तकनीकी प्रगति आर्थिक विकास में मदद कर सकती है। इसलिए, चीनी श्रमिकों की गुणवत्ता में सुधार, आधुनिकीकरण की प्रक्रिया में तेजी लाने और विकसित देशों के साथ अंतर को कम करने के लिए शिक्षा का जोरदार विकास एक मौलिक उपाय है।

वर्ष 1949 में जब चीन लोक गणराज्य की स्थापना हुई थी, तब चीन के 45 करोड़ लोगों में से 80 प्रतिशत से अधिक नागरिक निरक्षर थे। निरंतर प्रयासों और 1986 में अनिवार्य शिक्षा और साक्षरता शिक्षा के पूर्ण कार्यान्वयन के साथ, चीन में निरक्षरता दर 1990 में 15.88 फीसती तक गिर गई। और 2020 में सातवीं राष्ट्रीय जनगणना के अनुसार, चीन में निरक्षरता दर घटकर 2.67 प्रतिशत रह गई है।

यह कहा जा सकता है कि चीन ने अपने व्यावहारिक कार्यों से प्रत्येक चीनी नागरिक के शिक्षा के अधिकार की गारंटी दी है। जैसा कि “चीन लोक गणराज्य के अनिवार्य शिक्षा कानून” में निर्धारित किया गया है, स्कूली उम्र के सभी बच्चे और किशोर राष्ट्र द्वारा स्थापित शिक्षा प्रणाली की गारंटी के तहत शिक्षा के अधिकार का आनंद ले सकते हैं।

(साभार,चाइना मीडिया ग्रुप ,पेइचिंग)

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