इस्लामाबाद: पाकिस्तान का सुप्रीम कोर्ट 90 दिनों के अंदर चुनाव कराने की मांग करने वाली याचिकाओं पर 23 अक्टूबर को सुनवाई करेगा। पाकिस्तान के मुख्य न्यायाधीश क़ाज़ी फ़ैज़ ईसा ने अगस्त में कार्यवाहक सरकार के सत्ता में आने के बाद देश में समय पर चुनाव कराने की मांग करने वाली याचिकाओं पर सुनवाई करने का संकेत दिया था।