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action or later. Please see Debugging in WordPress for more information. (This message was added in version 6.7.0.) in /var/www/dainiksaveratimescom/wp-includes/functions.php on line 6114सिंगापुर : सिंगापुर में इस साल की शुरुआत में एक महिला से छेड़छाड़ के आरोपी 35 वर्षीय भारतीय मूल के डॉक्टर को पीड़िता को मुआवजा देने के बाद बरी कर दिया गया है। द स्ट्रेट्स टाइम्स अखबार की रिपोर्ट के अनुसार, 18 दिसंबर को जिला अदालत में मामले सुलह करने के बाद धीरज प्रेम खियातानी को बरी कर दिया गया था। किसी अपराध को कम करने का मतलब है कि एक कथित पीड़ित और आरोपी को दोषसिद्धि दर्ज किए बिना मामले को निपटाने की अनुमति दी जाती है।
आमतौर पर, आरोपी सार्वजनिक माफी मांगता है और पीड़ित को आर्थकि मुआवजा देता है। चोट पहुंचाना, शील भंग करना कुछ ऐसे अपराध हैं जिनके लिए सिंगापुर के कानून के तहत समझौता किया जा सकता है। खियातानी पर अब उसी अपराध के लिए दोबारा आरोप नहीं लगाया जा सकता है, लेकिन शर्तों पर सहमत होने से पहले, सरकारी अभियोजक को सार्वजनिक हित, अपराध की परिस्थितियों और क्या कोई गंभीर कारक हैं, इस पर विचार करना होगा।
सोमवार को द स्ट्रेट्स टाइम्स को दिए एक बयान में, अटॉर्नी-जनरल चैंबर्स (एजीसी) ने कहा कि खियातानी ने अभियोजन के बदले अपराध को कम करने की मांग की थी। ‘‘पीड़िता ने आरोपी व्यक्ति द्वारा दी गई शर्तों को स्वीकार कर लिया। एजीसी के एक प्रवक्ता ने कहा कि मामले के तथ्यों और परिस्थितियों के साथ-साथ पीड़ित के समझौते की समीक्षा करने के बाद अभियोजन पक्ष ने मामले को सुलझाने के अनुरोध को स्वीकार करने का फैसला किया।
प्रवक्ता द्वारा मुआवजे की शर्तों के बारे में विवरण का खुलासा नहीं किया गया। खियातानी पर इस साल 25 जून को मरीना बे सैंड्स लाउंज में एक महिला से छेड़छाड़ का आरोप लगाया गया था। सिंगापुर मेडिकल काउंसिल के डेटाबेस से पता चलता है कि वह रिवर वैली रोड में द आयरन सूट्स द्वारा द इंटीग्रेटिव मेडिकल सेंटर में प्रैक्टिस करता है। छेड़छाड़ के दोषी अपराधियों को तीन साल तक की जेल हो सकती है, जुर्माना लगाया जा सकता है, बेंत से मारा जा सकता है या ऐसी कोई भी सजा मिल सकती है।