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धोखाधड़ी करने के मामले में तमिल मूल के व्यक्ति को सिंगापुर में जेल की सजा

November 10, 2023

धोखाधड़ी करने के मामले में तमिल मूल के व्यक्ति को सिंगापुर में जेल की सजा

सिंगापुर: सिंगापुर में एक तमिल मूल के व्यक्ति को धोखाधड़ी के एक मामले में 38 हफ्ते की जेल की सजा सुनाई गई है। उस पर 50 प्रतिशत रिटर्न की गारंटी दे कर 16 लोगों को ठगने का दोष साबित हुआ है। द स्ट्रेट्स टाइम्स की रिपोर्ट के अनुसार, जनवरी 2023 तक एक अस्पताल में ऑपरेशन असिस्टेंट के रूप में काम करने वाले 38 वर्षीय हरेश लेचमैनन ने गुरुवार को धोखाधड़ी के पांच आरोपों में दोष कबूल किया।

हरेश को सजा सुनाते समय इसी तरह के 11 आरोपों पर विचार किया गया, जिसे धोखाधड़ी के आरोप में मार्च और अगस्त में दो बार गिरफ्तार किया गया था।उप लोक अभियोजक याप जिया जून ने अदालत को बताया कि हरेश ने 2021 में क्रिप्टोकरेंसी और अपूरणीय टोकन में निवेश करना शुरू किया और अपने परिवार और दोस्तों को भी उसके जरिए निवेश करने के लिए कहा।अभियोजक ने कहा कि हरेश जून 2022 में पीड़ित से मिला और उसे बताया कि उसके पास एक निवेश अवसर है जो 50 प्रतिशत रिटर्न देगा।

हरेश ने आश्वासन दिया कि निवेश ‘सुपर सेफ‘ है, और वादा किया कि उसे अगस्त 2022 में अपना रिटर्न मिलेगा। उसकी बातों में आकरपीड़ित ने हरेश के बैंक खाते में 3,000 सिंगापुरी डॉलर ट्रांसफर कर दिए।हरेश ने दूसरे पीड़ित से 8,000 सिंगापुरी डॉलर लिए और उससे कहा कि वह दो सप्ताह की अवधि में बिना जोखिम वाले निवेश पर प्रत्येक 1,000 डॉलर पर 500 डॉलर कमाएगा।दोनों पीड़ित उसी अस्पताल के थे जहां हरेश काम करता था।

याप ने अदालत को बताया कि हरेश के चलते, कुछ पीड़ितों को वित्तीय कठिनाइयों का सामना करना पड़ा और उन्हें अपने बिलों का भुगतान करने में परेशानी हुई।हरेश ने अदालत से कहा, ’मुझे अपनी सभी गलतियों के लिए वास्तव में खेद है। मुझे हर बात का पछतावा है। यह आखिरी बार है जब मैंने कोई अपराध किया है। मैं दोबारा जेल में नहीं रहना चाहता।’सिंगापुर में धोखाधड़ी के दोषी पाए जाने वालों को 10 साल तक की जेल हो सकती है और जुर्माना भी लगाया जा सकता है।

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