अमेरिकी जज ने सुनाया फैसला , कहा- 9/11 पीड़ित अफगान की संपत्ति को जब्त करने के हकदार नहीं

न्यूयॉर्कः एक अमेरिकी न्यायाधीश ने फैसला सुनाया है कि 9/11 के आतंकवादी हमलों के पीड़ित अफगानिस्तान के केंद्रीय बैंक की 3.5 अरब डॉलर की संपत्ति को जब्त करने के हकदार नहीं हैं। रिपोर्ट के अनुसार, अपने 30 पन्नों के फैसले में, न्यायाधीश जॉर्ज डेनियल्स ने कहा कि वह संवैधानिक रूप से फंड तक पहुंच को.

न्यूयॉर्कः एक अमेरिकी न्यायाधीश ने फैसला सुनाया है कि 9/11 के आतंकवादी हमलों के पीड़ित अफगानिस्तान के केंद्रीय बैंक की 3.5 अरब डॉलर की संपत्ति को जब्त करने के हकदार नहीं हैं। रिपोर्ट के अनुसार, अपने 30 पन्नों के फैसले में, न्यायाधीश जॉर्ज डेनियल्स ने कहा कि वह संवैधानिक रूप से फंड तक पहुंच को मंजूरी देने से प्रतिबंधित थे क्योंकि इससे यह साबित होगा कि तालिबान अफगानिस्तान की वैध सरकार है। उन्होंने कहा कि राष्ट्रपति जो बाइडेन के प्रशासन ने तालिबान को मान्यता नहीं दी, जिसका अर्थ है कि अमेरिकी अदालतों के पास ऐसा करने की शक्ति नहीं है।

डेनियल ने कहा, कि ‘9/11 के हमलों के लिए सिर्फ तालिबान की जिम्मेदारी के लिए भुगतान करना होगा, न कि अफगान सरकार की और ना ही वहां के लोगों की।’’ 2001 में हमलों के समय, तालिबान ने अल कायदा के आतंकवादियों को अफगानिस्तान से संचालित करने की अनुमति दी थी। जज का फैसला उन लोगों के लिए हार है, जिन्होंने न्यूयॉर्क में फेडरल रिजर्व बैंक में अफगानिस्तान के केंद्रीय बैंक के 7 अरब डॉलर के फंड पर दावा किया था।

पीड़ितों के मुआवजे के लिए तर्क देने वाले वकील ली वोलोस्की ने कहा, कि ‘यह निर्णय 9/11 समुदाय के 10,000 से अधिक सदस्यों को तालिबान से मुआवजा लेने के उनके अधिकार से वंचित करता है।’’ ‘‘हम मानते हैं कि यह गलत निर्णय लिया गया है और आगे अपील करेंगे।’ 9/11 के आत्मघाती विमान हमलों ने 2,977 लोगों की जान ले ली थी।

- विज्ञापन -

Latest News