
नई दिल्ली : आनंद मैरिज एक्ट (Anand Marriage Act) को लेकर एक बड़ी खबर सामने आई है। आनंद मैरिज एक्ट को अब जम्मू-कश्मीर में भी लागू कर दिया गया है। जम्मू-कश्मीर में रहने वाले सिखों की लंबे समय से मांग थी, जिसे अब स्वीकार करते हुए लागू कर दिया गया है।
इस कानून के लागू होने के चलते सिख समुदाय के लोग अपनी शादी का रजिस्ट्रेशन करवा सकेंगे। आनंद मैरिज एक्ट के तहत प्रमाणपत्र जारी करने के लिए संबंधित तहसीलदार इसके रजिस्ट्रार होंगे। शादी के रजिस्ट्रेशन की तिथि के पंद्रह दिन के भीतर रजिस्ट्रार पार्टियों को आनंद मैरिज के प्रमाणपत्र की दो प्रतियां निशुल्क जारी करेंगे।
आपको बता दें कि जम्मू-कश्मीर में सिख समुदाय की करीब साढ़े छह लाख जनसंख्या है, जिसमें कश्मीर में 105 गांवों में सिख समुदाय की आबादी है, पुंछ, राजौरी, जम्मू, कठुआ में भी सिख समुदाय की आबादी है। आनंद मैरिज कानून देश में पहले से लागू था मगर अनुच्छेद 370 होने के कारण जम्मू कश्मीर में लागू नहीं था।
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