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जम्मू-कश्मीर में परिसीमन पर नहीं लगेगी रोक, Supreme Court ने खारिज की याचिकाए

सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र शासित प्रदेश जम्मूकश्मीर के विधानसभा क्षेत्रों के परिसीमन की अधिसूचना को चुनौती देने वाली याचिकाओं को सोमवार को खारिज कर दिया। न्यायमूर्ति संजय किशन कौल और न्यायमूर्ति ए.एस. ओका की पीठ ने हाजी अब्दुल गनी खान एवं अन्य की याचिकाओं पर सुनवाई के बाद उन्हें खारिज करने का आदेश पारित किया। शीर्ष कोर्ट ने संबंधित पक्षों की दलीलें सुनने के बाद पिछले साल 1 दिसंबर को अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था। श्रीनगर के निवासी खान के अलावा डा. मोहम्मद अयूब मट्टू ने विधानसभा सीटों की संख्या 107 से बढ़ाकर 114 करने की अधिसूचना को चुनौती दी थी। पीठ ने अपने फैसले में स्पष्ट किया है कि उसने संविधान के अनुच्छेद 370 के प्रावधानों को निरस्त करने से संबंधित जम्मू और कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम-2019 की वैधता को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर फैसला नहीं सुनाया है। यह मामला शीर्ष कोर्ट के समक्ष लंबित है।

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