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नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने चुनावी बॉन्ड योजना की कोर्ट की निगरानी में जांच के अनुरोध वाली कई याचिकाओं को शुक्रवार को खारिज कर दिया। चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ और न्यायमूíत जेबी पारदीवाला की पीठ ने कहा कि संविधान के अनुच्छेद 32 के तहत इस चरण में हस्तक्षेप करना अनुचित और समय पूर्व कार्रवाई होगी।.