जम्मू और कश्मीर: सरकार ने उन सरकारी एम्बुलेंस के लिए वन-टाइम टोकन टैक्स माफ कर दिया है जो बिना रजिस्टर्ड थीं। ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट की तरफ से जारी एक नोटिफिकेशन में, सरकार ने कहा कि यह छूट इन एम्बुलेंस को रजिस्टर करने और सर्विस में लगाने के लिए है। यह छूट सिर्फ़ उन सरकारी एम्बुलेंस पर लागू होगी जिनका रजिस्ट्रेशन पेंडिंग था। यह उस तारीख के बाद खरीदी गई किसी भी एम्बुलेंस पर लागू नहीं होगी।
अधिकारियों ने GNS को बताया कि यह फैसला इसलिए लिया गया ताकि हेल्थ डिपार्टमेंट के पास पहले से मौजूद लेकिन पेंडिंग टैक्स की वजह से अटकी एम्बुलेंस को तुरंत इस्तेमाल किया जा सके। यह ऑर्डर जम्मू और कश्मीर मोटर व्हीकल्स टैक्सेशन एक्ट, 1957 के तहत जारी किया गया था।
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