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Jammu Kashmir: श्रीनगर में बिना पंजीकरण संचालित होमस्टे पर लगा जुर्माना, मालिकों को पुलिस ने दी ये सलाह

Jammu Kashmir Police fined unregistered homestays in Srinagar

Jammu Kashmir Police fined unregistered homestays in Srinagar

जम्मू कश्मीर डेस्कः श्रीनगर पुलिस ने टूरिस्ट पुलिस स्टेशन श्रीनगर के सहयोग से शहर भर में होमस्टे, होटल और गेस्ट हाउस द्वारा कानूनी नियमों के पालन को सुनिश्चित करने के लिए एक व्यापक वेरिफिकेशन एवं इंस्पेक्शन अभियान चलाया। अभियान के दौरान कई प्रतिष्ठान सक्षम प्राधिकरण से वैध पंजीकरण के बिना संचालित पाए गए। इनमें होटल एस्सार, एबीसी रेजिडेंसी, गनी एंड अक्सा, तथा होमस्टे अल हबीब, गोल्डन मून और डिवाइन हॉलिडे शामिल हैं।

बिना पंजीकरण संचालित होमस्टे पर जुर्माना

जांच के बाद अनिवार्य पंजीकरण के बिना संचालित प्रतिष्ठानों पर जुर्माना लगाया गया। साथ ही, सभी बिना रजिस्ट्रेशन वाले प्रतिष्ठानों के मालिकों के खिलाफ भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (BNSS) की धारा 126/170 के तहत निवारक कार्रवाई शुरू की जाएगी।

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गेस्ट हाउस मालिकों को पुलिस की सलाह

श्रीनगर पुलिस ने सभी होमस्टे, होटल और गेस्ट हाउस के मालिकों व संचालकों को सख्त निर्देश दिए हैं कि वे निर्धारित कानूनी प्रावधानों का पालन करें और किसी भी प्रकार की कानूनी कार्रवाई से बचने के लिए समय रहते संबंधित विभागों से पंजीकरण सुनिश्चित करें।

सुरक्षित पर्यटन को बढ़ावा देने की पहल

पुलिस ने स्पष्ट किया कि जिले में नियमों के अनुपालन को सुनिश्चित करने तथा सुरक्षित, कानूनी और जिम्मेदार पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए भविष्य में भी ऐसे वेरिफिकेशन और प्रवर्तन अभियान लगातार जारी रहेंगे।

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