श्रीनगर: जम्मू और कश्मीर सरकार ने केंद्र शासित प्रदेश के सभी शहरी स्थानीय निकायों और डेवलपमेंट अथॉरिटी में एक जैसा बिल्डिंग परमिशन फीस स्ट्रक्चर लागू किया है, जिससे अलग-अलग इलाकों में लागू अलग-अलग रेट खत्म हो गए हैं।
हाउसिंग और शहरी विकास विभाग के एक आदेश में कहा गया है कि रिहायशी इमारतों और हाउसिंग कॉलोनियों से 80 रुपए प्रति स्क्वायर मीटर, मिक्स्ड-यूज़ इमारतों से 150 रुपए प्रति स्क्वायर मीटर, जबकि स्कूल, अस्पताल, ऑफिस और दुकानों सहित कमर्शियल, इंस्टीट्यूशनल और इंडस्ट्रियल स्ट्रक्चर से 270 रुपए प्रति स्क्वायर मीटर चार्ज लिया जाएगा।
धार्मिक इमारतों को बिल्डिंग परमिशन फीस के पेमेंट से छूट दी गई है। सरकार ने रिहायशी प्रोजेक्ट के लिए कंस्ट्रक्शन और डेमोलिशन वेस्ट मैनेजमेंट चार्ज भी 3,000 रुपए और बाकी सभी कैटेगरी के लिए ₹10,000 तय किया है। ऑर्डर में आगे कहा गया है कि बिना पहले से मंज़ूरी लिए किए गए किसी भी कंस्ट्रक्शन पर तय चार्ज के अलावा लागू बिल्डिंग परमिशन फीस का 40 परसेंट कंपाउंडिंग चार्ज लगेगा।
बदला हुआ फीस स्ट्रक्चर जम्मू और कश्मीर के सभी म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन, म्युनिसिपल काउंसिल, म्युनिसिपल कमेटियों और डेवलपमेंट अथॉरिटी में लागू होगा। चार्ज कुल मंज़ूर बने हुए एरिया पर लगाए जाएंगे और ऑनलाइन बिल्डिंग परमिशन सिस्टम (OBPS) के ज़रिए इकट्ठा किए जाएंगे।
सरकार ने कहा कि नई पॉलिसी का मकसद बिल्डिंग परमिशन चार्ज में एक जैसापन लाना, ट्रांसपेरेंसी पक्का करना, प्रोसेस को आसान बनाना और पूरे केंद्र शासित प्रदेश में कंस्ट्रक्शन अप्रूवल के लिए एक कॉमन रेगुलेटरी फ्रेमवर्क बनाना है।
📍 Location: Srinagar (Srinagar)

