-
श्रीनगर: जम्मू और कश्मीर सरकार ने केंद्र शासित प्रदेश के सभी शहरी स्थानीय निकायों और डेवलपमेंट अथॉरिटी में एक जैसा बिल्डिंग परमिशन फीस स्ट्रक्चर लागू किया है, जिससे अलग-अलग इलाकों में लागू अलग-अलग रेट खत्म हो गए हैं। हाउसिंग और शहरी विकास विभाग के एक आदेश में कहा गया है कि रिहायशी इमारतों और हाउसिंग.