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यासीन मलिक मुकद्दमा: जम्मू कोर्ट में उचित वीडियो कॉन्फ्रैंसिंग सुविधाएं सुनिश्चित करने के निर्देश

January 21, 2025

यासीन मलिक मुकद्दमा: जम्मू कोर्ट में उचित वीडियो कॉन्फ्रैंसिंग सुविधाएं सुनिश्चित करने के निर्देश

जम्मू: उच्चतम न्यायालय ने सोमवार को जम्मू-कश्मीर उच्च न्यायालय के रजिस्ट्रार जनरल को निर्देश दिया कि वह जम्मू में विशेष अदालत में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की उचित सुविधा सुनिश्चित करे जो 1989 के रु बैया सईद अपहरण और 1990 के श्रीनगर गोलीबारी मामलों की सुनवाई कर रही है जिसमें जेल में बंद जेकेएलएफ प्रमुख यासीन मलिक और अन्य शामिल है। शीर्ष अदालत ने दिल्ली उच्च न्यायालय के रजिस्ट्रार जनरल को तिहाड़ जेल में भी उचित वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग सुविधाएं सुनिश्चित करने का निर्देश दिया जहां मलिक एक अन्य आतंकवाद वित्तपोषण मामले में बंद है।

पीठ ने दोनों उच्च न्यायालय के रजिस्ट्रारों को 18 फरवरी को अपनी स्थिति रिपोर्ट दाखिल करने को कहा है और सीबीआई की याचिका पर सुनवाई 21 फरवरी को तय की है। न्यायमूर्ति अभय.एस.ओका और न्यायमूर्ति उज्ज्वल भुइयां की पीठ सीबीआई की उस याचिका पर सुनवाई कर रही थी जिसमें 1989 के रु बैया सईद अपहरण और 1990 के श्रीनगर गोलीबारी मामलों की सुनवाई जम्मू से दिल्ली स्थानांतरित करने की मांग की गई थी ताकि मलिक को वहां की विशेष अदालत में ले जाने की जरूरत न पड़े।

शीर्ष अदालत ने पिछले साल 18 दिसंबर को छह आरोपियों को मामलों की सुनवाई स्थानांतरित करने की सीबीआई की याचिका पर जवाब देने के लिए दो सप्ताह का समय दिया था। मई 2023 में एक विशेष एनआईए अदालत द्वारा आतंकी वित्तपोषण मामले में सजा सुनाए जाने के बाद से मलिक तिहाड़ जेल में बंद है।

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