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domain was triggered too early. This is usually an indicator for some code in the plugin or theme running too early. Translations should be loaded at the init
action or later. Please see Debugging in WordPress for more information. (This message was added in version 6.7.0.) in /var/www/dainiksaveratimescom/wp-includes/functions.php on line 6114चंडीगढ़। लोकसभा चुनाव-2024 के संदर्भ में, पंजाब में कार्यरत जम्मू-कश्मीर और राजस्थान के मतदाताओं को इन राज्यों में मतदान के दिन यानी 19 अप्रैल, 2024 को मतदान करने के लिए विशेष अवकाश देने की घोषणा की गई है। मुख्य निर्वाचन अधिकारी सिबिन सी ने बताया कि पंजाब राज्य के सरकारी कार्यालयों, बोर्डों/निगमों और सरकारी शैक्षणिक संस्थानों में कार्यरत सरकारी अधिकारियों/कर्मचारियों में से यदि कोई राजस्थान और जम्मू-कश्मीर का मतदाता है, तो उसे अपना वोटर कार्ड लाना होगा। मतदान हेतु विशेष अवकाश दिनांक 19-04-2024 (शुक्रवार) को प्रस्तुत कर संबंधित अधिकारी से ले सकेंगे। यह अवकाश अधिकारियों/कर्मचारियों के अवकाश खाते से नहीं काटा जायेगा।
उन्होंने आगे बताया कि लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 135 बी (1) के अनुसार, पंजाब के किसी भी औद्योगिक प्रतिष्ठान, व्यवसाय, व्यापार या किसी अन्य प्रतिष्ठान में काम करने वाले जम्मू-कश्मीर और राजस्थान के मतदाता भी 19-04- को मतदान कर सकते हैं। 2024. को वेतन सहित अवकाश घोषित किया गया है।
इसके अलावा 19 अप्रैल को चुनाव के मद्देनजर जिला पठानकोट, फाजिल्का और मुक्तसर साहिब में स्थित सरकारी कार्यालयों/बोर्डों/निगमों/शैक्षिक संस्थानों में स्थानीय छुट्टी रहेगी और यह छुट्टी भी नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट के तहत होगी। -1881. इस संबंध में पंजाब सरकार की ओर से अधिसूचना जारी कर दी गई है।