
नेशनल डेस्क: उत्तर प्रदेश के मेरठ के पास स्थित सिवाया टोल प्लाजा को लेकर स्थानीय निवासियों के लिए एक बड़ी राहत भरी खबर आई है। अब तक जिन लोगों को अपने निजी वाहन के लिए ₹115 का टोल टैक्स देना पड़ता था, उन्हें अब मात्र ₹25 ही चुकाने होंगे। लेकिन इसके लिए जरूरी है कि वे 10 अगस्त 2025 से पहले कुछ जरूरी प्रक्रिया पूरी कर लें।
क्या है टोल छूट का नया नियम?
सिवाया टोल प्लाजा के 10 किलोमीटर के दायरे में रहने वाले वाहन मालिकों को यह विशेष छूट दी जा रही है। इसके तहत यदि किसी व्यक्ति की गाड़ी पर फास्टैग लगा है और वह अपनी वाहन की आरसी (पंजीकरण प्रमाणपत्र) और आधार कार्ड की प्रति टोल कार्यालय में 10 अगस्त तक जमा करा देता है, तो उसके फास्टैग से सिर्फ ₹25 की कटौती होगी।
यदि तय तारीख तक दस्तावेज जमा नहीं कराए गए, तो फास्टैग से ₹115 की पूरी राशि कटेगी, भले ही वाहन स्थानीय क्षेत्र का ही क्यों न हो।
किसे मिलेगा लाभ?
-केवल उन्हीं वाहन मालिकों को छूट मिलेगी, जो सिवाया टोल के 10 किलोमीटर के दायरे में रहते हैं।
-गाड़ी पर फास्टैग होना अनिवार्य है।
-हर साल यह छूट नवीनीकृत करनी होती है। यानी हर वर्ष दस्तावेज दोबारा जमा कराने होंगे।
-कौन-कौन से क्षेत्र हैं इस दायरे में?
-पल्लवपुरम, मोदीपुरम, कंकरखेड़ा समेत 25 से अधिक कॉलोनियां और 10 से ज्यादा गांव इस 10 किलोमीटर की सीमा में आते हैं। बताया जा रहा है कि हर साल करीब 16,000 से अधिक वाहन मालिक इस छूट का लाभ लेते हैं।
फास्टैग न होने पर क्या होगा?
जिन वाहनों पर फास्टैग नहीं है, वे अब भी आधार कार्ड दिखाकर ₹25 का नकद भुगतान कर सकते हैं। हालांकि, यह प्रक्रिया थोड़ी समय लेने वाली हो सकती है। ऐसे में अधिकारियों की सलाह है कि सभी स्थानीय लोग अपनी गाड़ियों में फास्टैग जरूर लगवाएं और समय से दस्तावेज जमा कराएं।
पहले क्यों कट रहा था ₹115?
हाल ही में कुछ स्थानीय निवासियों ने शिकायत की थी कि उनके फास्टैग से ₹25 की जगह ₹115 कटने लगे हैं। जांच में सामने आया कि उन्होंने वार्षिक नवीनीकरण नहीं कराया था। दरअसल, हर साल 30 जून तक छूट का नवीनीकरण कराना जरूरी होता है। समय से नवीनीकरण न कराने वालों से सामान्य दर पर टोल वसूला जाता है।
-जानें प्रोसेस
10 अगस्त 2025 से पहले
अपनी गाड़ी की आरसी और आधार कार्ड की कॉपी
लेकर टोल कार्यालय में जमा करें।
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