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भूजल निकालने और संरक्षण संबंधी पी. अथॉरिटी की नई हिदायतें आज से लागू - Dainik Savera Times | Hindi News Portal
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भूजल निकालने और संरक्षण संबंधी पी. अथॉरिटी की नई हिदायतें आज से लागू

चंडीगढ़: पंजाब वाटर रेगुलेशन एंड डिवैल्पमैंट अथॉरिटी की तरफ से भूजल निकालने और संरक्षण संबंधी जारी नए निर्देश आज 1 फरवरी, 2023 से लागू हो गए हैं। इन निर्देशों के अंतर्गत कृषि के लिए उपयोग, पीने और घरेलू उपयोग, पूजा स्थानों, सरकारी पीने वाले पानी की सप्लाई संबंधी स्कीमें, मिलिट्री या केंद्रीय पैरा-मिलिट्री फोर्सिज़, शहरी.

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चंडीगढ़: पंजाब वाटर रेगुलेशन एंड डिवैल्पमैंट अथॉरिटी की तरफ से भूजल निकालने और संरक्षण संबंधी जारी नए निर्देश आज 1 फरवरी, 2023 से लागू हो गए हैं। इन निर्देशों के अंतर्गत कृषि के लिए उपयोग, पीने और घरेलू उपयोग, पूजा स्थानों, सरकारी पीने वाले पानी की सप्लाई संबंधी स्कीमें, मिलिट्री या केंद्रीय पैरा-मिलिट्री फोर्सिज़, शहरी स्थानीय निकाय, पंचायती राज संस्थान, छावनी बोर्ड, सुधार विकास ट्रस्ट और एरिया विकास अथॉरिटी और सभी इकाईयाँ जो कोई 300 घन मीटर/प्रति महीना तक पानी निकालती हैं, को छूट दी गई है।

इन निर्देशों के लागू होने से बिना छूट वाले उपभोगकर्ता जो भूजल निकालते हैं, को 1 फरवरी, 2023 से भूजल निकालने के शुल्क का भुगतान करना होगा। जिन उपयोगकर्ताओं ने पानी का मीटर नहीं लगाया है, उनको भी यह शुल्क अदा करने पड़ेंगे। इस संबंधी और अधिक जानकारी अथॉरिटी की वैबसाईट से प्राप्त की जा सकती है। मौजूदा उपयोगकर्ताओं को अथॉरिटी की मंज़ूरी लेने और पानी के मीटर लगाने के लिए आवेदन देने के लिए 3 से 9 महीनों तक की छूट दी गई है। 15,000 घन मीटर प्रति महीना से अधिक पानी निकालने वाले उपयोगकर्ताओं को 30 अप्रैल, 2023 तक तीन महीनों के अंदर आवेदन देना पड़ेगा। 1500 से 15,000 घन मीटर प्रति महीना पानी निकालने वाले दर्मियाने उपयोगकर्ताओं को 31 जुलाई, 2023 तक आवेदन करने के लिए छह महीने का समय दिया गया है। प्रति महीना 300-1500 घन मीटर पानी निकालने वाले सबसे छोटे उपयोगकर्ता 31 अक्तूबर, 2023 तक 9 महीनों के समय के अंदर आवेदन दे सकते हैं।

उपयोगकर्ताओं को सलाह दी जाती है कि वह जल्द से जल्द अथॉरिटी की हिदायतों अनुसार नए मीटर लगाने और पानी के मीटर की ख़ुद रीडिंग लेकर मासिक बिल का भुगतान करें। मासिक वाटर मीटर रीडिंग की रिपोर्ट उपयोगकर्ताओं की तरफ से ईमेल gwebilling.pwrda@punjab.gov.in के द्वारा अथॉरिटी को भेजी जायेगी। हरेक उपयोगकर्ता की तरफ से मासिक बिल का भुगतान अथॉरिटी के एच. डी. एफ. सी. बैंक खाता नंबर 50100071567691 ( आई. एफ. एस. सी: एच. डी. एफ. सी0000035) में किया जायेगा।

यदि कोई उपयोगकर्ता ज़रुरी क्षमता के मुताबिक वाटर मीटर नहीं लगाता तो उसको 1 फरवरी, 2023 से वाटर मीटर लगाने की तारीख़ तक पानी निकालने की मंज़ूरी अनुसार मासिक बिल का भुगतान करना होगा। इसलिए उपयोगकर्ता जल्द से जल्द अपेक्षित ज़रूरत के मुताबिक वाटर मीटर लगवाएं। वाटर मीटर सम्बन्धी विशेषताएं वैबसाईट पर दी गई हैं।

मौजूदा उपयोगकर्ता जिन्होंने ज़रूरी विशेषताओं वाला पानी मीटर लगवा लिया है, उनको 1 फरवरी, 2023 को और फिर हर महीने अपने मीटर रीडिंग को नोट करना चाहिए। ऐसे सभी उपयोगकर्ताओं की तरफ से ख़ुद रीडिंग करके मासिक आधार पर भूजल निकालने के शुल्क का भुगतान किया जा सकता है। ऐसे उपयोगकर्ताओं की तरफ से फरवरी, 2023 का पहला बिल 20 मार्च, 2023 तक भुगतान करने योग्य होगा।

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