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बांदा में पत्नी की हत्या के दोषी को उम्रकैद

Uttar Pradesh Crime News : उत्तर प्रदेश में बांदा जिले की एक अदालत ने बुधवार को पत्नी की हत्या के आरोप में पति को सश्रम आजीवन कारावास व 5 हजार रुपए के जुर्माने की सजा सुनाई। अपर जिला शासकीय अधिवक्ता सुशील कुमार तिवारी ने बताया कि बबेरू थाना क्षेत्र के पवइया गांव निवासी बुद्धू उर्फ.

Uttar Pradesh Crime News : उत्तर प्रदेश में बांदा जिले की एक अदालत ने बुधवार को पत्नी की हत्या के आरोप में पति को सश्रम आजीवन कारावास व 5 हजार रुपए के जुर्माने की सजा सुनाई।
अपर जिला शासकीय अधिवक्ता सुशील कुमार तिवारी ने बताया कि बबेरू थाना क्षेत्र के पवइया गांव निवासी बुद्धू उर्फ बुधवा की पत्नी उर्मिला अपने एक बेटे व बेटी के जीवन यापन के लिये मजदूरी करती थी।

शराब पीने व मछली के लिए मांगता था पैसा
उसका पति बुद्धू उससे सदैव शराब पीने व मछली के लिए पैसा मांगता था। जिसके चलते हुए विवाद के बाद बुद्धू ने 2 सितंबर वर्ष 2021 को अपनी पत्नी उर्मिला की निर्मम पिटाई की और गला दबाकर उसकी हत्या कर दी।
साथ ही उसे घर की धन्नी में फंदा बांध कर लटका दिया। जिससे घटना आत्महत्या की साबित हो सके।

घटना स्थल का विस्तृत निरीक्षण कर शव का कराया पोस्टमार्टम
घटना की सूचना पर मौके में पहुंची पुलिस ने घटना स्थल का विस्तृत निरीक्षण कर शव का पोस्टमार्टम कराया। जिसमें मृतका के शरीर में सात गंभीर चोटे पाई गई।
बाद में पुलिस ने हत्या का मुकदमा पंजीकृत कर विस्तृत विवेचना की और साक्ष्यों का संकलन कर अदालत में आरोप पत्र दाखिल किया।

आजीवन कारावास व 5 हजार के जुर्माने की सजा
जहां अभियोजन पक्ष ने 7 साक्ष्य पेश किया। अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश प्रथम चंद्रपाल द्वितीय की अदालत ने पक्ष – विपक्ष की दलीलों और पत्रवली में मौजूद साक्ष्यों के आधार पर बुद्धू उर्फ बुधवा को पत्नी उर्मिला की हत्या का दोषी ठहराते हुए उसे सश्रम आजीवन कारावास व 5 हजार के जुर्माने की सजा सुनाई।

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