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Uttar Pradesh Crime News : उत्तर प्रदेश में बांदा जिले की एक अदालत ने बुधवार को पत्नी की हत्या के आरोप में पति को सश्रम आजीवन कारावास व 5 हजार रुपए के जुर्माने की सजा सुनाई। अपर जिला शासकीय अधिवक्ता सुशील कुमार तिवारी ने बताया कि बबेरू थाना क्षेत्र के पवइया गांव निवासी बुद्धू उर्फ.