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Bombay High Court: कबूतरों को दाना डालने वाले हो जाए सावधान….. हो सकती है FIR

बॉम्बे हाईकोर्ट ने कहा कि कबूतरों को दाना डालना सार्वजनिक उपद्रव पैदा करता है और लोगों की सेहत के लिए भी खतरा पैदा करता है। हाईकोर्ट ने मुंबई नगर निगम को ऐसी गतिविधियों में शामिल लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने का निर्देश दिया। न्यायमूर्ति कुलकर्णी और न्यायमूर्ति आरिफ डॉक्टर की पीठ ने पशु प्रेमियों के एक समूह द्वारा दायर याचिका पर सुनवाई की। इस दौरान हाईकोर्ट ने कहा कि यह मुद्दा जन स्वास्थ्य से जुड़ा है और सभी उम्र के लोगों के स्वास्थ्य के लिए गंभीर और संभावित खतरा है। हाईकोर्ट ने मुंबई नगर निगम को ऐसी गतिविधियों में शामिल लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने का निर्देश दिया।

पीठ ने कहा कि नगर निगम महानगर के विभिन्न ‘कबूतरखानों’ में कबूतरों के जमावड़े को रोकने के लिए सभी आवश्यक कदम उठाएगा और कड़े उपाय लागू करेगा, जैसा कि वह उचित समझे। अदालत ने कहा कि आज की मुख्य चिंता फिर से सबसे महत्वपूर्ण पहलू की है- यानी संबंधित कबूतरखानों में कबूतरों के जमावड़े से उत्पन्न खतरे से मानव स्वास्थ्य की सुरक्षा।

 

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