
कोलकाता : कलकत्ता हाईकोर्ट ने तृणमूल कांग्रेस की कृष्णानगर से सांसद महुआ मोइत्रा के खिलाफ पश्चिम बंगाल के नदिया जिले की एक अदालत द्वारा जारी गिरफ्तारी वारंट को रद्द कर दिया। इतना ही नहीं जस्टिस देबांग्शु बसाक की अध्यक्षता वाली डिवीजन बैंच ने संबंधित मामले को कृष्णानगर जिला अदालत के अधिकार क्षेत्र से हटाकर उत्तर 24 परगना जिले के बिधाननगर स्थित एमपी-एमएलए अदालत में ट्रांसफर कर दिया।
इसने इस मामले में कृष्णानगर जिला अदालत के अन्य संबंधित आदेशों को भी रद्द कर दिया। कृष्णानगर से 2 बार सांसद रहीं मोइत्रा पर भारतीय सेना और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के बारे में विवादास्पद और अपमानजनक टिप्पणी करने का आरोप था। इसके अलावा तुलसी की लकड़ी की माला, बुर्का और हिजाब पहनने वाली महिलाओं पर उनकी कुछ टिप्पणियों ने भी विवाद खड़ा कर दिया था। कृष्णानगर के एक निवासी ने सांसद के खिलाफ मामला दर्ज कराया था।
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