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Haryana : भाजपा विधायक की पत्नी, बेटे और बेटियों पर केस

Case filed against MLA's wife, son and daughters

Case filed against MLA's wife, son and daughters

भिवानी। कृषि भूमि पर बिना अनुमति और लाइसेंस रिहायशी कॉलोनी काटने और नोटिस के बावजूद निर्माण नहीं रोकने के आरोप में हरियाणा राज्य प्रवर्तन ब्यूरो ने प्राथमिकी दर्ज कर ली है। ये अभाजपा विधायक घनश्याम सर्राफ की पत्नी, बेटे और दो बेटियों समेत परिवार के नौ लोगों पर दर्ज की है।

नोटिस के बावजूद नहीं रोका निर्माण

जिला नगर योजनाकार (डीटीपी) नरेंद्र नैन की ओर से इस संबंध में हरियाणा राज्य प्रवर्तन ब्यूरो (एचएसईबी) भिवानी को 3 मार्च को शिकायत दी गई थी। प्राथमिकी में आरोप है कि शहर में तोशाम रोड पर जूई नहर के पास जागृति कॉलोनी मोड़ पर आरोपियों की ओर से करीब 4.2 एकड़ कृषि भूमि पर अनाधिकृत तौर पर कॉलोनी काटकर प्लॉटों की नींव भराई, सड़क और सीवर लाइन संबंधी कार्य किया जा रहा था। नोटिस और ध्वस्तीकरण की कार्रवाई के बावजूद निर्माण कार्य चलते रहे।

इन लोगों पर दर्ज की गई प्राथमिकी

भिवानी की बाग कोठी निवासी प्रेमलता (विधायक की पत्नी), अमन गर्ग (बेटा), श्वेता गर्ग व मनीषा गर्ग (बेटियां), शिव नगर कॉलोनी निवासी मोहित गोयल (भांजा), लोहड़ निवासी मनीषा व निर्मला, आदर्श नगर निवासी माया देवी और नई दिल्ली निवासी रचना का नाम प्राथमिकी में शामिल किया है।

डीटीपी बोले- ऐसे लोगों पर करेंगे कार्रवाई

भिवानी के जिला नगर योजनाकार नरेंद्र नैन ने कहा कि अनधिकृत कॉलोनी में दो बार निर्माण ध्वस्त किए गए। इसके बावजूद निर्माण कार्य नहीं रोका। बिना लाइसेंस और बिना अनुमति कृषि भूमि पर अनधिकृत कॉलोनी काटने वालों पर कार्रवाई जारी रहेगी।

मामले की कोई जानकारी नहीं : घनश्याम सर्राफ

भाजपा विधायक घनश्याम सर्राफ का कहना है कि मेरे नाम पर कोई भूमि नहीं है। मेरा परिवार नियमों के दायरे में रहकर ही प्रॉपर्टी खरीदने-बेचने का काम करता है। मेरे परिवार के सदस्यों पर प्राथमिकी दर्ज होने की मुझे कोई जानकारी नहीं है और न ही इस मामले से मेरा कोई लेना-देना है।

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