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CBI ने फ्रांसीसी दूतावास वीजा धोखाधड़ी मामले में आठ आरोपियों के खिलाफ आरोपपत्र किया दायर

नयी दिल्ली: केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) ने फ्रांसीसी दूतावास वीजा धोखाधड़ी मामले में आठ आरोपियों के खिलाफ आरोप पत्र दायर किया है, जिसमें फ्रांस के दूतावास के वीजा विभाग में स्थानीय विधि अधिकारी, उनके पिता, भाई और पत्नी, दो वीजा एजेंट तथा दो बिचौलिए शामिल हैं। सीबीआई ने बताया कि उसके अंतर्राष्ट्रीय संचालन विभाग ने दिल्ली स्थित फ्रांस के दूतावास में वीजा धोखाधड़ी की जानकारी के आधार पर मामला दर्ज किया। जांच के दौरान, यह साबित हुआ कि जनवरी, 2021 से मई, 2022 की अवधि के दौरान, फ्रांस के दूतावास के वीजा विभाग में स्थानीय विधि अधिकारी के रूप में काम करते हुए, आरोपियों ने वीजा एजेंटों के एक नेटवर्क के माध्यम से शेंगेन वीजा चाहने वाले पंजाब के आवेदकों से बात की और उन्हें शेंगेन वीजा प्राप्त करने के लिए बड़ी राशि देने के लिए प्रेरित किया।

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